पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत में सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित निवेश स्कीम में से एक है। इस योजना पर मिलने वाला ब्याज तय और गारंटीड होता है, इसलिए यह उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है जो कम रिस्क के साथ लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं। PPF खाता किसी भी बैंक शाखा या डाकघर में खोला जा सकता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप नौकरी या शहर बदलते हैं, या सिर्फ बैंक बदलना चाहते हैं, तो आप अपना PPF खाता आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। यह ट्रांसफर एक बैंक शाखा से दूसरी शाखा, एक बैंक से दूसरे बैंक या डाकघर से बैंक में भी किया जा सकता है।
कैसे ट्रांसफर करें PPF अकाउंट?
अपने PPF खाते को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मौजूदा बैंक या डाकघर शाखा में जाकर पासबुक के साथ संपर्क करना होता है। वहां से आपको PPF ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होता है, जिसमें उस नई शाखा या बैंक का नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी है जहां आप खाता ट्रांसफर करना चाहते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद बैंक या डाकघर आपको एक पावती रसीद देता है, जिसे भविष्य के लिए संभालकर रखना चाहिए।
KYC पूरी करनी होगी
इसके बाद मौजूदा शाखा आपके आवेदन को प्रोसेस करती है और सभी जरूरी दस्तावेज नई शाखा को सीलबंद लिफाफे में भेजती है। इसमें आपके खाते के प्रमाणित दस्तावेज़, खाते की शेष राशि का चेक या डिमांड ड्राफ्ट, नामांकन की कॉपी और खाता खोलने का आवेदन पत्र शामिल होते हैं। जब ये दस्तावेज़ नई शाखा में पहुंच जाते हैं, तो वहां से आपको सूचित किया जाता है और फिर आपको KYC प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसके लिए पैन कार्ड की कॉपी, पहचान पत्र और पते का प्रमाण देना आवश्यक होता है। अगर आपकी जानकारी में कोई बदलाव हुआ है, जैसे पता या सिग्नेचर, तो नई शाखा आपसे नया आवेदन फॉर्म भी भरवा सकती है।
क्या दूसरे के नाम हो सकता है अकाउंट ट्रांसफर?
सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, पुरानी शाखा की पूरी राशि आपके नए PPF खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि PPF खाता किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी उस खाते को जारी नहीं रख सकता, बल्कि केवल खाते की राशि प्राप्त कर सकता है। हालांकि नॉमिनी अपने नाम से नया PPF खाता खोल सकता है।
