Fino Payments Bank Monetary Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर भुगतान बैंक लाइसेंस से जुड़े निर्देशों का पालन न करने के कारण ₹29.6 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैंक के 31 मार्च 2024 तक की वित्तीय स्थिति पर आधारित पर्यवेक्षी मूल्यांकन (ISE 2024) के दौरान की गई वैधानिक जांच के बाद हुई।
RBI ने जारी किया नोटिस, बैंक को जवाब देने का दिया था मौका
RBI ने बैंक को नोटिस जारी कर पूछा था कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद, RBI ने पाया कि आरोप सही थे और जुर्माना लगाना उचित है।
शेष राशि की नियामकीय सीमा का उल्लंघन
RBI के अनुसार, फिनो पेमेंट्स बैंक ने कई बार कुछ खातों में भुगतान बैंक के लिए निर्धारित दिन के अंत में शेष राशि की नियामकीय सीमा का उल्लंघन किया है। हालांकि RBI ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना केवल नियामक अनुपालन की कमियों के लिए है और इसका कोई असर बैंक के ग्राहकों के लेनदेन या समझौतों की वैधता पर नहीं पड़ेगा।
नियामकीय कार्रवाई का मकसद सुधार
RBI की इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल बैंक को नियमों का पालन सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सुधार करना है। बैंक को निर्देशों के प्रति कड़ाई से पालन करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां न हों। (भाषा इनपुट के साथ)
