भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि अब यह बैंक किसी भी तरह की बैंकिंग सेवाएं नहीं दे सकेगा। ऐसे में अगर आप पेटीएम की बैंकिंग सर्विस ले रहे थे तो आपको अब सावधान हो जाना चाहिए।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि बैंक ने नियमों का ठीक से पालन नहीं किया था। हालांकि RBI की तरफ से यह कहा गया है कि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके पैसे और सेवाओं पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।
सही तरीके से नहीं चल रहा था कामकाज
Reserve Bank of India ने कहा, बैंक का कामकाज ऐसे तरीके से चल रहा था जो न सिर्फ संस्था को नुकसान पहुंचाने वाला है बल्कि इससे ग्राहकों को भी भारी नुकसान हो सकता था। RBI ने ऐसी स्थिति को कानून की धारा 22(3)(b) के तहत बैंकिंग नियमों का उल्लंघन माना गया है। इसके अलावा, RBI ने यह भी पाया कि बैंक की मैनेजमेंट व्यवस्था जमाकर्ताओं और आम लोगों के हित में सही नहीं थी। यह बात कानून की धारा 22(3)(c) के खिलाफ जाती है।
Reserve Bank of India ने यह भी कहा कि अगर बैंक को उसी तरह काम करने दिया जाता, तो इससे न तो कोई खास फायदा होता और न ही जनता के हित पूरे होते। इसलिए इसे कानून की धारा 22(3)(e) का उल्लंघन माना गया। साथ ही, बैंक ने अपने पेमेंट्स बैंक लाइसेंस से जुड़ी शर्तों का भी सही से पालन नहीं किया। यह बात कानून की धारा 22(3)(g) के तहत नियमों के खिलाफ मानी गई।
हाईकोर्ट का किया जाएगा रुख
Reserve Bank of India ने कहा कि बैंक के काम करने के तरीके से ग्राहकों और जमाकर्ताओं के हितों को खतरा हो गया था। साथ ही, Paytm Payments Bank अपने लाइसेंस की शर्तों का सही तरीके से पालन नहीं कर पाया। RBI ने यह भी बताया कि अब वह बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हाई कोर्ट का रुख करेगा।
