PF withdrawal Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने अंशधारकों को सहूलियत देने के लिए पिछले कुछ समय में काफी बदलाव किए हैं। इसके बाद पीएफ से पैसा निकालना और क्लेम करना काफी आसान हो गया है। अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपका पीएफ कटता है तो आप जरूरत के समय पैसा निकाल सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन पैसा आसानी से निकाल सकते हैं।
PF से ऑनलाइन पैसा ऐसे निकालें
अपना EPF ऑनलाइन निकालने के लिए, आपके पास एक एक्टिव UAN होना चाहिए, जिसका आधार और बैंक अकाउंट KYC वेरिफिकेशन पूरा हो चुका हो। इसमें आमतौर पर 7–20 दिन लगते हैं, और नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के दो महीने बाद आप पूरी रकम निकाल सकते हैं।
- UAN और पासवर्ड से UAN Member Portal में लॉगिन करें।
- Manage KYC में जाकर अपना KYC स्टेटस (आधार और बैंक डिटेल) चेक करें।
- Online Services टैब पर क्लिक करें और Claim (Form-31, 19, 10C & 10D) चुनें।
- अपनी बैंक अकाउंट डिटेल दर्ज करके उसे वेरिफाई करें।
- Verify पर क्लिक करें और फिर Proceed for Online Claim पर क्लिक करें।
- ड्रॉपडाउन से क्लेम टाइप चुनें: नौकरी में हैं तो PF Advance (Form 31), और नौकरी छोड़ चुके हैं तो Only PF Withdrawal (Form 19) या Only Pension Withdrawal (Form 10C) चुनें।
- ध्यान दें, अगर Date of Exit अपडेट नहीं है तो Form 10C या Form 19 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसे Service History सेक्शन में जाकर अपडेट करें।
- डिस्क्लेमर बॉक्स पर टिक करें, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें और Submit पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके जुड़े हुए बैंक अकाउंट में पैसा 7 से 20 दिन के अंदर आ जाएगा। अगर आपका क्लेम रिजक्ट होता है तो उसकी सूचना भी आपके मोबाइल पर ईपीएफओ की ओर से दी जाती है। इसका कारण भी बताया जाता है।
PF से पैसे ऑफलाइन कैसे निकालें?
- PF से पैसे ऑफलाइन निकालने के लिए, आप दो 'कम्पोजिट क्लेम फॉर्म' (आधार / बिना आधार) में से कोई एक डाउनलोड कर सकते हैं।
- Composite Claim Form (Aadhaar): अगर आपका आधार और बैंक डिटेल UAN पोर्टल पर लिंक (seeded) है और UAN एक्टिव है, तो आप यह फॉर्म बिना नियोक्ता (employer) के अटेस्टेशन के सीधे संबंधित EPFO ऑफिस में जमा कर सकते हैं।
- Composite Claim Form (Non-Aadhaar): अगर आपका आधार और बैंक डिटेल UAN पोर्टल पर लिंक नहीं है, तो यह फॉर्म भरकर नियोक्ता के अटेस्टेशन के साथ संबंधित EPFO ऑफिस में जमा करना होगा।
PF से पेंशन निकासी के नियम:
- 6 महीने से कम की नौकरी होने पर आप पेंशन राशि नहीं निकाल सकते।
- अगर आपकी सेवा अवधि 9.5 साल से ज्यादा है, तो आपको एकमुश्त निकासी के बजाय मासिक पेंशन मिलेगी।
- 6 महीने से लेकर 9.5 साल तक की नौकरी होने पर आप Form 10C के जरिए पूरी पेंशन राशि निकाल सकते हैं।
EPF से पैसे निकालने के कितने प्रकार हैं?
पूरी निकासी: आप EPF से पूरी रकम तभी निकाल सकते हैं, जब आप रिटायर हो चुके हों या बेरोजगार हों (बैलेंस का 75% तुरंत; और बाकी 25% दो महीने बाद)।
पेंशन की निकासी के लिए, बेरोजगारी के बाद पूरी रकम निकालने का इंतजार का समय बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है, जबकि 75% रकम एक महीने बाद निकाली जा सकती है।
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