बिजनेस

ITR Filing 2024: समय पर चाहते हैं रिफंड, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद जरूर करें ये काम

ITR Filing 2024: अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिफंड चाहते हैं तो आप समय पर आईटीआर फाइल करें। इसके लिए यहां बताए गए स्टेप्स को फोलो करें।

Image

आईटीआर रिफंड के लिए क्या करें (तस्वीर-Canva)

ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का टाइम आ चुका है। आईटीआर दाखिल करना भारत में टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है। यह किसी भी टैक्सपेयर का पिछले वित्तीय वर्ष के लिए उनकी आय और व्यय की रूपरेखा बताता है। आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया में कई स्टेप्स हैं। आखिरी स्टेप आपके आईटीआर की सफल प्रोसेसिंग और रिफंड समय पर मिले इसे सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। याद रखें एक बार जब आप ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो आपका आईटीआर ई-वेरिफाई माना जाएगा। यह स्टेप महत्वपूर्ण है और इसलिए इसे आपकी आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया का आखिरी चरण माना जाता है।

ITR को ई-वेरिफाई करने के स्टेप्स

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
  • अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिये लॉग इन करें।
  • 'e-File' मेनू पर क्लिक करें और 'e-Verify Return' चुनें।
  • अपना PAN इंटर करें।
  • मूल्यांकन वर्ष चुनें।
  • फाइल आईटीआर के एक्नॉलेजमेंट नंबर इंटर करें।
  • अपना मोबाइल नंबर इंटर करें।
  • जारी रखें (Continue) पर क्लिक करें।
  • वह ई-वेरिफिकेशन मेथड चुनें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं।
  • ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्देशों का पालन करें।
ये भी पढ़ें- ITR Filing 2024: कब जारी होगा फॉर्म 16, क्यों है जरूरी

अन्य तरीकों से भी आईटीआर को ई-वेरिफाई कर सकते हैं

  • अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन ई-सत्यापित कर सकते हैं।
  • ओटीपी के लिए आधार के साथ मोबाइल नंबर रिजस्टर्ड करें।
  • या रिजस्टर्ड पूर्व-सत्यापित बैंक खाते के माध्यम से जनरेट करें।
  • या ईवीसी आपके पूर्व-सत्यापित डीमैट खाते से जनरेट करें।
  • या ईवीसी एटीएम के जरिये ऑफलाइन मेथड या नेट बैंकिंग से जनरेट करें।
  • या डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र।

आपको कैसे पता चलेगा कि ई-सत्यापन पूरा हो गया है?

  • अगर आप अपना रिटर्न ई-सत्यापित कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन आईडी के साथ एक सफलता मैसेज प्रदर्शित किया जाएगा।
  • अगर आप अपना रिटर्न ई-सत्यापित कर रहे हैं तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ईमेल भेजा जाएगा।
ये भी पढ़ें- ITR Filing 2024 Last Date: कब तक कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, जानिए डिटेल

क्या आपके रिटर्न को ई-सत्यापित करना अनिवार्य है?

  • ई-सत्यापन आपके दाखिल आईटीआर को सत्यापित करने का सिर्फ एक तरीका है।
  • आप अपने दाखिल आईटीआर को वेरिफाई करने के लिए दो तरीकों में से कोई एक चुन सकते हैं।
  • रिटर्न को ऑनलाइन ई-वेरिफाई करें या अपने विधिवत हस्ताक्षरित आईटीआर-वी की एक फिजिकल प्रति सीपीसी, बेंगलुरु को भेजें।
  • एक बार जब आप सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आपका आईटीआर वेरिफाई माना जाएगा और आईटीडी प्रक्रियाओं के अनुसार संसाधित किया जाएगा
Ramanuj Singh
रामानुज सिंहauthor

रामानुज सिंह पत्रकारिता में दो दशकों का व्यापक और समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने टीवी और डिजिटल—दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, शेयर बाजार, इनकम टैक्स, बैंकिंग, बुलियन और कमोडिटी मार्केट जैसे विषयों पर गहरी विशेषज्ञता विकसित की है। जर्नलिज्म में एमए की डिग्री और वर्षों के अनुभव से विकसित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ, रामानुज जटिल वित्तीय विषयों को सरल, विश्वसनीय और प्रभावी तरीके से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। अब तक वे 22,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं।

और पढ़ें
End of Article