इनकम टैक्स

ITR Advance Tax Deadline: एडवांस टैक्स की लास्ट डेट 15 या 16 दिसंबर, किसे फाइल करना है जरूरी, किसे मिलती है छूट, जानिए

ITR Advance Tax Deadline: आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 की धारा 208 के अनुसार, एक वर्ष में 10,000 रु से अधिक की टैक्स लायबिलिटी वाले टैक्सपेयर्स को एडवांस टैक्स के रूप में किश्तों में टैक्स का भुगतान करना होता है।

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आईटीआर एडवांस टैक्स की डेडलाइन

Photo : Times Now Digital
KEY HIGHLIGHTS
  • आ गई एडवांस टैक्स की लास्ट डेट
  • 16 दिसंबर तक का मौका
  • वरिष्ठ नागरिकों को मिलती है छूट

ITR Advance Tax Deadline: एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त की लास्ट डेट आज यानी 15 दिसंबर, 2024 है। एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की लास्ट डेट 15 दिसंबर है, जिस दिन रविवार है और छुट्टी है। ऐसे में टैक्सपेयर्स अगले वर्किंग डे यानी 16 दिसंबर, सोमवार को एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। टैक्सपेयर्स को जुर्माने से बचने के लिए आज ही एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा। बता दें कि एडवांस टैक्स इनकम टैक्स का एक हिस्सा होता है जिसे एक बार में पूरी राशि का भुगतान करने के बजाय अलग-अलग डेडलाइन पर किस्तों में अदा किया जाता है। इसे व्यक्तियों और कॉरपोरेट दोनों को ही चुकाना होता है।

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इन लोगों को मिलती है छूट

आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 की धारा 208 के अनुसार, एक वर्ष में 10,000 रु से अधिक की टैक्स लायबिलिटी वाले टैक्सपेयर्स को एडवांस टैक्स के रूप में किश्तों में टैक्स का भुगतान करना होता है।

हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों, यानी चालू वित्त वर्ष के दौरान 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी नौकरी या बिजनेस से कोई इनकम नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

एडवांस टैक्स के लिए किस्तों की तारीख

  • पहली किस्त: एडवांस टैक्स का भुगतान 15 जून को या उससे पहले किया जाना चाहिए, जिसमें बकाया राशि का 15% शामिल है।
  • दूसरी किस्त: एडवांस टैक्स का भुगतान 15 सितंबर को या उससे पहले किया जाना चाहिए, जिसमें बकाया राशि का 45% शामिल है।
  • तीसरी किस्त: एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर को या उससे पहले किया जाना चाहिए, जिसमें बकाया राशि का 75% शामिल है।
  • चौथी और अंतिम किस्त: एडवांस टैक्स का भुगतान 15 मार्च को या उससे पहले किया जाना चाहिए, जिसमें बकाया राशि का 100 प्रतिशत शामिल है।

लगता है जुर्माना

यदि टैक्सपेयर्स ड्यू डेट से पहले एडवांस टैक्स का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 234बी और 234सी के अनुसार, हर महीने 1% की दर से पेनल्टी ब्याज लगाया जाएगा।

आयकर विभाग द्वारा जारी एडवांस टैक्स पेमेंट से संबंधित प्रावधानों के अनुसार, "यदि एडवांस टैक्स की किसी किस्त के भुगतान की अंतिम दिन वह दिन है जिस दिन बैंक बंद हों, तो टैक्सपेयर्स को तत्काल अगले वर्किंग डे पर एडवांस टैक्स का भुगतान करना चाहिए।"

Kashid Hussain
काशिद हुसैन author

<p>काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की बिजनेस टीम में वह शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और आर्थिक जगत से जुड़ी सभी तरह की स्टोरी और वेब स्टोरी करते हैं। रिसर्च आधारित स्टोरी के लिए नए एंगल तलाश करना और रीडर्स की रुचि के अनुसार कॉपी लिखने पर फोकस रहता है। शेयर बाजार में खास रुचि है और इससे जुड़ी रियल टाइम खबरें कम समय में लगाने में विशेषज्ञता है। मीडिया में काम करने का 8 वर्षों का अनुभव है, जिसमें गुडरिटर्न्स और शेयर मंथन वेबसाइटों के अलावा निवेश मंथन पत्रिका में भी काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन के बाद आईआईएमसी, नई दिल्ली से रेडियो एंव टेलीविजन में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के दौरान सहारा समय और सिटी न्यूज में इंटर्नशिप के साथ-साथ अखबार और वेबसाइट के लिए लिखना शुरू कर दिया था। काशिद को किताबें पढ़ना, फिल्में देखना और क्रिकेट में रुचि है। बिजनेस के अलावा खेल जगत और इंटरनेशनल खबरों में भी रुचि है।<br></p>

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