इनकम टैक्स

ITR Filing 2025: मिनटों में कैसे भरें अपना इनकम टैक्स रिटर्न, सैलरी और पेंशन पाने वालों के लिए आसान तरीका

ITR Filing 2025 For Salaried People And Pensioners : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का समय आ गया है। इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (असेमेंट ईयर 2025-26) के लिए सभी ITR फॉर्म जारी कर दिए हैं। अब आप 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच हुई अपनी आय का डिटेल सरकार को दे सकते हैं। अगर आप सैलरीड या पेंशनर हैं या आपकी आय मुख्य रूप से ब्याज से होती है, तो आपके लिए सबसे सरल विकल्प है ITR-1 फॉर्म, जिसे सहज फॉर्म भी कहा जाता है।

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जल्दी में आईटीआर कैसे भरें

Photo : iStock

ITR Filing 2025 For Salaried People And Pensioners : हर साल की तरह इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का समय आ गया है। वित्त वर्ष 2024-25 (आसेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स विभाग ने सभी ITR फॉर्म्स नोटिफाई कर दिए हैं। इसका मतलब है कि अब आप अपनी सालाना कमाई का हिसाब सरकार को दे सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो सैलरी या पेंशन लेते हैं, या जिनकी आय मुख्य रूप से बैंक ब्याज से होती है, इस बार प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। ऐसा संभव हुआ है ITR-1 फॉर्म के जरिए, जिसे सहज फॉर्म भी कहा जाता है। यह एक सिंगल पेज का सरल फॉर्म है, जिसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी आय सीमित स्रोतों से होती है।

ITR-1 'सहज' फॉर्म क्या है?

ITR-1 फॉर्म एक आसान तरीका है टैक्स रिटर्न फाइल करने का। इसमें आपकी सैलरी, पेंशन, एक मकान का किराया, और बैंक या पोस्ट ऑफिस के ब्याज की जानकारी भर सकते हैं। अगर आपकी सालाना आय ₹50 लाख या उससे कम है तो आप इस फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।

कौन कर सकता है ITR-1 फॉर्म भरने का चुनाव?

  • अगर आपकी आय निम्न स्रोतों से है तो आप आसानी से ITR-1 भर सकते हैं:-
  • एक या अधिक नियोक्ताओं से मिलने वाली सैलरी या पेंशन
  • एक मकान का किराया, बशर्ते आप कोई हाउस प्रॉपर्टी लॉस आगे न ले जा रहे हों
  • बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला ब्याज
  • सेक्शन 112A के तहत ₹1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG)
  • परिवार की सीमित आय, जैसे जीवनसाथी या नाबालिग बच्चों की

यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि बिना लिंक के आपका रिटर्न मान्य नहीं होगा।

कौन ITR-1 नहीं भर सकता?

अगर आपकी आय ₹50 लाख से ज्यादा है, आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपके पास अनलिस्टेड शेयर हैं, आप NRI या RNOR हैं, या आपकी आय किसी अन्य स्रोत से होती है जैसे दो या अधिक मकान, बिजनेस, फ्रीलांस, विदेशी संपत्ति, क्रिप्टो, और बहुत कुछ, तो आपको ITR-1 फॉर्म नहीं भरना चाहिए। इसके अलावा यदि सेक्शन 194N के तहत TDS कटौती हुई है, तो भी यह फॉर्म उपयुक्त नहीं होगा।

इस साल ITR-1 फॉर्म में क्या नए बदलाव हुए हैं?

  • इस साल ITR-1 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनसे फॉर्म भरना और भी आसान हो गया है:-
  • अब ₹1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी ITR-1 में रिपोर्ट किया जा सकता है, जबकि पहले इसके लिए ITR-2 फॉर्म भरना पड़ता था।
  • डिडक्शन इंटरफेस में ड्रॉपडाउन मेन्यू जुड़ा है, जिससे 80C से लेकर 80U तक की छूटें आसानी से चुन सकते हैं।
  • विदेशी रिटायरमेंट अकाउंट के लिए नया सेक्शन 89A जोड़ा गया है।
  • आधार एनरोलमेंट ID को हटाकर केवल वैध 12 अंकों वाला आधार ही मान्य होगा।
  • TDS डिटेल्स में यह स्पष्ट करना जरूरी हो गया है कि TDS किस सेक्शन के तहत कटा है।

ITR-1 फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • फॉर्म 16 (नियोक्ता से प्राप्त)
  • फॉर्म 26AS (TDS मिलान के लिए)
  • निवेश रसीदें जैसे 80C, 80D, HRA आदि की
  • पैन कार्ड और आधार कार्ड
  • बैंक ब्याज की जानकारी (FD, सेविंग्स अकाउंट)

ITR-1 फॉर्म का सरल स्ट्रक्चर

फॉर्म में अलग-अलग सेक्शन होते हैं जैसे: सामान्य जानकारी, कुल आय, छूट, टैक्स गणना, बैंक डिटेल्स, एडवांस टैक्स और TDS की जानकारी। अंत में वेरिफिकेशन सेक्शन होता है जहां आप ई-फाइलिंग को पूरी तरह पूरा करते हैं।

ITR-1 ऑनलाइन भरने का आसान तरीका

आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर मिनटों में अपना ITR-1 फॉर्म भर सकते हैं। लॉगिन करें, Assessment Year 2025-26 चुनें, ITR-1 फॉर्म सेलेक्ट करें और फिर स्टेप-बाय-स्टेप आवश्यक जानकारी भरें। फॉर्म भरने के बाद जानकारी को ध्यान से जांचें, वैलिडेट करें और फिर ई-वेरिफिकेशन के जरिए फाइल करें।

ITR-1 ऑनलाइन कैसे भरें? (स्टेप-बाय-स्टेप)

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
  • लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं
  • e-File > Income Tax Returns > File Income Tax Return चुनें
  • Assessment Year 2025-26 और Filing Mode ‘Online’ चुनें
  • ‘Start New Filing’ पर क्लिक करें
  • स्टेटस चुनें (Individual या HUF)

ITR-1 फॉर्म सेलेक्ट करें

‘Let’s Get Started’ पर क्लिक करें

फाइलिंग का कारण चुनें (Original या Revised Return)

अब 5 सेक्शन भरें

  • Personal Info (नाम, पैन, आधार, बैंक डिटेल्स)
  • Gross Total Income (सैलरी, ब्याज आदि)
  • Total Deductions (80C, 80D आदि)
  • Tax Paid (TDS, एडवांस टैक्स)
  • Total Tax Liability (टैक्स देय या रिफंड)

अगर आपकी सालाना आय ₹50 लाख से कम है और आपकी आय स्रोत सैलरी, पेंशन या ब्याज हैं, तो ITR-1 ‘सहज’ फॉर्म आपके लिए सबसे उपयुक्त है। इसे सही समय पर और सही जानकारी के साथ भरना आपके लिए टैक्स संबंधी किसी भी परेशानी से बचने का सबसे आसान तरीका है। इसे फाइल करना न केवल जरूरी है, बल्कि इससे आपकी टैक्स जिम्मेदारी भी पूरी पारदर्शिता से पूरी होती है।

Ramanuj Singh
रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह पत्रकारिता में दो दशकों का व्यापक और समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने टीवी और डिजिटल—दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए बिजनेस, पर्सनल ... और देखें

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