ITR-1 & ITR-4 Forms: आयकर विभाग ने ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ऑनलाइन यूटिलिटी को इनेबल (शुरू) करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब पात्र टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2024-25 (एवाई 2025-26) के लिए ई-फाइलिंग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपना आईटीआर दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। हालाँकि, आज तक केवल ITR-1 और ITR-4 फ़ॉर्म ही ऑनलाइन फाइलिंग के लिए इनेबल किए गए हैं, जिसका मतलब है कि जिन लोगों को ITR-2 या ITR-3 फाइल करने की आवश्यकता है, उन्हें फिलहाल इंतज़ार करना होगा।
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ITR-1 किसे फाइल करना होगा?
- ITR-1 किसी भारतीय निवासी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिसकी :
- वित्त वर्ष के दौरान कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक न हो
- इनकम वेतन, एक घर की संपत्ति, पारिवारिक पेंशन आय, कृषि आय (5000 रुपये तक) और अन्य स्रोतों से हो, जिसमें शामिल हैं:
- बचत खातों से ब्याज
- जमा राशि (बैंक/डाकघर/सहकारी समिति) से ब्याज
- इनकम टैक्स रिफंड से मिला ब्याज
- बढ़े हुए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज
- कोई अन्य ब्याज आय
- पारिवारिक पेंशन
ITR-2 फाइल करने के लिए कौन एलिजिबल है?
- आयकर विभाग के FAQ के अनुसार, ITR-2 ऐसे व्यक्ति या HUF द्वारा दाखिल किया जा सकता है जो:
- ITR-1 (सहज) दाखिल करने के एलिजिबल नहीं हैं
- जिनके पास बिजनेस या प्रोफेशन के प्रॉफिट और मुनाफे से इनकम नहीं है और न ही बिजनेस या प्रोफेशन के लाभ और मुनाफे से ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन आदि मिलता है
- साथ ही किसी अन्य व्यक्ति जैसे पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि की आय को उनकी आय के साथ जोड़ा जाना चाहिए - यदि जोड़ी जाने वाली आय उपरोक्त श्रेणियों में से किसी में आती हो
