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आपका PAN Card आधार से है लिंक या नहीं, ऐसे चेक करें स्टेटस

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 9, 2023, 02:40 PM IST

How to Check Pan Card Aadhar Link Status: इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट के अनुसार 1000 रुपये की पेनॉल्टी देकर 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक कराया जा सकता है। देश में करीब 62 करोड़ पैन कार्ड हैं।

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31 मार्च 2023 है डेडलाइन

How to Check Pan Card Aadhar Link Status:पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की डेडलाइन अब बेहद करीब है। इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट के अनुसार 1000 रुपये की पेनॉल्टी देकर 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक कराया जा सकता है। देश में करीब 62 करोड़ पैन कार्ड हैं। इसमें 43 करोड़ ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लिया है। इनकम टैक्स के अनुसार जिन लोगों ने पैन कार्ड को 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक नहीं कराया, उनके पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे। ऐसे में अगर आधार और पैन कार्ड के स्टेटस को लेकर कंफ्यूजन है, तो उसे बेहद आसानी से चेक किया जा सकता है।

ऐसे चेक करें स्टेट्स

आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं इसे https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status लिंक पर चेक किया जा सकता है। लिंक पर क्लिक करने के बाद पैन और आधार की डिटेल सबमिट करनी होगी। और उसे फीड करने के बाद, स्टेट्स पता चल जाएगा। अगर आधार लिंक हैं, तो लिंक होने का मैसेज दिखेगा और अगर नहीं लिंक है, तो जल्द लिंक करना के मैसेज दिखेगा।

अगर नहीं है लिंक तो ऐसे कराएं चेक

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए, सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करना होगा। उसे क्लिक करने के बाद बाईं तरफ QUICK Links का बटन दिखेगा। जिसे क्लिक करने के बाद लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एक नया पेज खुलेगगा। इस पेज पर पैन नंबर और आधार नंबर फीड करना होगा। इसके बाद राइट साइड में वैलिडेट का बटन दिखेगा जिसे क्लिक करना होगा। इसके बाद ओटीपी के जरिए लिंक करने का ऑप्शन मिलेगा। जिसे फीड करने के बाद दोनों नंबर लिंक हो जाएंगे।

नहीं करने पर होगा ये नुकसान

इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने इस मामले में एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो उन्के कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे। और इसके बाद उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर दूसरे कई जरूरी काम करने में मुश्किल आ सकती है। यही नहीं डेडलाइन खत्म होने के बाद पैन कार्ड को फिर से एक्टिव कराने में भी नए प्रॉसेस को फॉलो करना पड़ सकता है। और ज्यादा पेनॉल्टी भी देनी पड़ सकती है।

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