Edelweiss Group: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को एडलवाइस ग्रुप की दो प्रमुख एंटिटीज, ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए। यह फैसला कंपनियों द्वारा पहले उठाई गई सुपरवाइजरी चिंताओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपायों को लागू करने के बाद लिया गया है। 29 मई, 2024 को केंद्रीय बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन दोनों संस्थाओं पर विशिष्ट कारोबारी प्रतिबंध लगाए थे।
ये भी पढ़ें -
क्या लगाए थे प्रतिबंध
ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड को रेगुलर रीपेमेंट या खातों को बंद करने पर रोक लगाते हुए, इसके थोक जोखिमों से संबंधित स्ट्रक्चर्ड ट्रांजेक्शन करने से रोकने का निर्देश दिया गया था। इसी तरह, एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को सिक्योरिटी रिसीट्स (एसआर) समेत फाइनेंशियल एसेट्स को प्राप्त करने या मौजूदा एसआर को वरिष्ठ और अधीनस्थ किस्तों में पुनर्गठित करने से रोक दिया गया था।
आरबीआई ने उठाया कदम
इन प्रतिबंधों के बाद, संस्थाओं ने पर्यवेक्षी चिंताओं को दूर करने के लिए RBI से संपर्क किया। कंपनियों द्वारा पेश किए गए सबमिशन और फॉलो किए गए उपायों की समीक्षा करने के बाद, केंद्रीय बैंक ने उनके प्रयासों और लगातार आधार पर नियामक दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की उनकी प्रतिबद्धता पर संतोष जताया।
