फिर उड़ान भरने से पहले Go First को पार करनी होगी अग्नीपरीक्षा, DGCA ने दी एयरलाइन को टेंशन

गो फर्स्ट ने 3 मई से फ्लाइट उड़ाना बंद कर दिया और दिवालिया होने के लिए अप्लाई कर दिया है। इसके लिए कंपनी को एनसीएलटी के बाद एनसीएलएटी ने भी मंजूरी दे दी है।

Updated May 24, 2023 | 02:35 PM IST

Go First Insolvency

Go First के सामने नई चुनौती

मुख्य बातें
  • गो फर्स्ट के लिए नई मुसीबत
  • फ्लाइट शुरू करने के प्लान को लग सकता है झटका
  • DGCA करेगी गो फर्स्ट का ऑडिट
Go First Insolvency : दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही गो फर्स्ट (Go First) का प्लान फिर से अपनी उड़ाने शुरू करने का है। मगर एयरलाइन (Airline) के सामने एक नई चुनौती आ गई है। दरअसल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए (DGCA) ने कहा है कि एयरलाइन की फिर से उड़ानें शुरू करने से पहले वह इसकी तैयारियों का ऑडिट करेगी। फाइनेंशियल संकट में फंसी गो फर्स्ट ने 3 मई से फ्लाइट उड़ाना बंद कर दिया और दिवालिया होने के लिए अप्लाई कर दिया है, जिसके लिए कंपनी को एनसीएलटी (NCLT) के बाद एनसीएलएटी (NCLAT) ने भी हरी झंडी दिखा दी है।
क्या है गो फर्स्ट का प्लान
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि एयरलाइन ने डीजीसीए के कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि गो फर्स्ट जल्द से जल्द फिर से फ्लाइट सर्विस शुरू करने की योजना बना रही है।
एयरलाइन ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों को एक लेटर भेजा, जिसमें कहा गया है कि डीजीसीए आने वाले दिनों में हमारी तैयारियों की जांच करने के लिए एक ऑडिट करेगी। एक बार रेगुलेटर से मंजूरी मिलने के बाद एयरलाइन जल्दी ही ऑपरेशन शुरू कर देगी। एयरलाइन के मुताबिक सरकार ने इसे बहुत सपोर्ट किया है और एयरलाइन को जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू करने को भी कहा है।
कर्मचारियों को मिलेगी सैलेरी
गो फर्स्ट ने कर्मचारियों को मंगलवार रात कहा कि CEO ने आश्वासन दिया है कि फिर से फ्लाइट शुरू करने से पहले अप्रैल महीने की सैलेरी उनके खातों में जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा, आने वाले महीने से, सैलेरी का भुगतान हर महीने के पहले हफ्ते में किया जाएगा। यह जानकारी गो फर्स्ट के परिचालन प्रमुख रजित रंजन की तरफ से कर्मचारियों को दी गई है।
26 मई तक सारी फ्लाइट कैंसल
एयरलाइन ने 26 मई तक अपनी सभी फ्लाइट रद्द कर दी हैं। सोमवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इसके दिवाला समाधान कार्यवाही (Insolvency Resolution Proceedings) के लिए गो फर्स्ट की याचिका को स्वीकार करने के एनसीएलटी के फैसले को बरकरार रखा।
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