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जरूरी दवाएं हुईं सस्ती: सरकार ने हृदय रोग, डायबिटीज समेत 35 दवाओं की कीमतें घटाईं

Essential Medicines Prices: मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 35 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतों में कटौती की है। इनमें सूजन, हृदय रोग (Heart Disease), एंटीबायोटिक, डायबिटीज (Diabetes) और मानसिक रोगों से संबंधित दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं प्रमुख दवा कंपनियों द्वारा बेची जाती हैं और अब कम कीमत पर उपलब्ध होंगी।

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जरूरी दवाओं के दाम घटे (तस्वीर-istock)

Photo : iStock

Essential Medicines Prices: मरीजों को राहत देने के लिए नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 35 जरूरी दवाओं की खुदरा कीमतों में कटौती की है। इनमें एंटी-इंफ्लेमेटरी, हृदय रोग (Heart Disease), एंटीबायोटिक, डायबिटीज (Diabetes) और मानसिक रोगों की दवाएं शामिल हैं।

कई प्रमुख फॉर्मुलेशन सस्ते हुए

घटाई गई कीमतों में Aceclofenac, Paracetamol और Trypsin Chymotrypsin की फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, Amoxycillin और Potassium Clavulanate, Atorvastatin कॉम्बिनेशन और Empagliflozin, Sitagliptin, Metformin जैसे नए ओरल एंटी-डायबिटिक कॉम्बिनेशन शामिल हैं।

उदाहरण के तौर पर नई कीमतें

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक Aceclofenac-Paracetamol-Trypsin Chymotrypsin टैबलेट (Akums द्वारा निर्मित, Dr Reddy’s द्वारा मार्केटेड) की नई कीमत ₹13 तय की गई है। Cadila Pharmaceuticals द्वारा बाजार में लाई गई वही दवा ₹15.01 में उपलब्ध होगी। Atorvastatin 40 mg + Clopidogrel 75 mg टैबलेट की नई कीमत ₹25.61 है।

बच्चों की दवाएं भी शामिल

Cefixime और Paracetamol का ओरल सस्पेंशन (बच्चों के लिए) और विटामिन D की कमी के लिए इस्तेमाल होने वाली Cholecalciferol ड्रॉप्स, तथा Diclofenac इंजेक्शन (₹31.77 प्रति ml) को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है।

कीमतें दिखाना होगा अनिवार्य

अधिकारिक आदेश के मुताबिक सभी रिटेलर्स और डीलर्स को अपने प्रतिष्ठान में नई कीमतों की लिस्ट प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर DPCO, 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें ब्याज सहित अधिक वसूली गई राशि की वापसी भी शामिल है।

GST अलग से लागू होगा

NPPA ने स्पष्ट किया है कि घोषित कीमतों में GST शामिल नहीं है; अगर लागू हो, तो वह अतिरिक्त जोड़ा जाएगा। सभी निर्माताओं को अपडेटेड प्राइस लिस्ट फॉर्म V में Integrated Pharmaceutical Database Management System (IPDMS) के माध्यम से अपलोड करनी होगी और NPPA व राज्य दवा नियंत्रकों को इसकी जानकारी देनी होगी।

पुराने आदेश रद्द

इस नई अधिसूचना के साथ पूर्व में जारी सभी संबंधित मूल्य आदेश रद्द माने जाएंगे। NPPA, जो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, देश में दवाओं की कीमत तय करने और उसकी निगरानी करने वाली टॉप संस्था है।

Ramanuj Singh
रामानुज सिंहauthor

रामानुज सिंह पत्रकारिता में दो दशकों का व्यापक और समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने टीवी और डिजिटल—दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, शेयर बाजार, इनकम टैक्स, बैंकिंग, बुलियन और कमोडिटी मार्केट जैसे विषयों पर गहरी विशेषज्ञता विकसित की है। जर्नलिज्म में एमए की डिग्री और वर्षों के अनुभव से विकसित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ, रामानुज जटिल वित्तीय विषयों को सरल, विश्वसनीय और प्रभावी तरीके से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। अब तक वे 22,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं।

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