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EPFO का बड़ा फैसला: अब PF क्लेम में मिलेगा पार्ट पेमेंट का विकल्प, जानें कैसे उठाएं फायदा

EPFO ने अपने करोड़ों पीएफ अकाउंट होल्डर को सहूलियत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब पीएफ क्लेम करने पर पार्ट पेमेंट जरूर किया जाएगा। किसी कारण से कंपनी द्वारा पैसा जमा नहीं करने की स्थिति में क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा।

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ईपीएफओ (Istock)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने PF अकाउंट होल्डर के लिए बड़ा कदम उठाया है। EPFO ने अब पीएफ क्लेम आने पर पार्ट पेमेंट करने का ऐलान किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक, ईपीएफओ ने अपने तमाम रीजनल और जोनल ऑफिस को निर्देश दिया है कि वे अंतिम भविष्य निधि (PF) क्लेम सेटलमेंट के दौरान कुछ खास मामलों में पूरा क्लेम को रिजेक्ट करने के बजाय पार्ट पेमेंट करें। यह फैसला उन मामलों में लागू होगा, जहां पर कंपनी ने अपने हिस्से का योगदान कुछ समय के लिए नहीं दिया है। ईपीएफओ के इस बदलाव का मकसद कर्मचारियों को परेशानी से बचाना है।

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) द्वारा शुक्रवार को अपने सभी रीजनल और जोनल ऑफिस को जारी एक पत्र में, ईपीएफओ ने उल्लेख किया कि पिछले पीएफ खातों के ट्रांसफर न होने की वजह से पीएफ क्लेम को रद्द कर दिया गया। इससे कर्मचारियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। इसको देखते हुए पार्ट पेमेंट का विकल्प दिया जाए।पत्र में लिखा है कि इस संबंध में, लेखा प्रक्रिया नियमावली (एमएपी) भाग-IIए के पैरा 10.11 के प्रावधान सदस्य के खाते में उपलब्ध राशि के पार्ट पेमेंट की अनुमति देते हैं। सभी कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दावों को रिजेक्ट न करें, बल्कि सदस्यों/दावेदारों को किसी भी वित्तीय संकट से बचाने के लिए उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार पार्ट पेमेंट सुनिश्चत करें।

पार्ट पेमेंट के लिए क्या हैं नियम?

EPFO के रूल बुक में पार्ट पेमेंट के बारे में बताया गया है। पैरा 10.11 के अनुसार, 5 खास कारणों के लिए पार्ट पेमेंट किया जा सकता है। इनमें डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के मामले, फॉर्म 3A न मिलना, पुरानी जमा राशि पूरी तरह न मिलना, पिछली कंपनी से PF ट्रांसफर न होना, या फिर पात्र व्यक्ति द्वारा पूरी राशि का दावा न करना शामिल है। ईपीएफओ द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि पार्ट पेमेंट मामलों को को एक रजिस्टर में दर्ज करना होगा। हर महीने रजिस्टर की समीक्षा होगी। अगर बाद में और राशि उपलब्ध होती है, तो कर्मचारी को नया क्लेम डालने की जरूरत नहीं होगी। कार्यालय को खुद ही बाकी भुगतान करना होगा।

लगातार सुधार कर रहा ईपीएफओ

देशभर में करोड़ों आंशधारकों को बेहतर सर्विस मुहैया कराने के लिए ईपीएफओ लगातार अपनी सर्विस में सुधार कर रहा है। ईपीएफओ जल्द ही पीएफ में जमा पैसा को बैंक एटीएम से निकालने की सुविधा देने की तैयारी में है है। इसके अलावा पीएफ अकाउंट ट्रांसफर, पैसे निकालने, क्लेम सेटमेंट तेजी से करने समेत कई अहम बदलाव किए गए हैं। इससे करोड़ों पीएफ अकाउंट होल्डर को राहत मिलेगी।

Alok Kumr
आलोक कुमार author

आलोक कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव रखने वाले आलोक ने अपने पत्रकारिता करियर में कई प्रमुख कॉर्पोरेट इवेंट्स और चर्चित स्टोरीज कवर की हैं। वह बिजनेस, बैंकिंग, शेयर मार्केट और पर्सनल फाइनेंस पर गहरी समझ रखते हैं और जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और पाठक-केंद्रित तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर हैं। अब तक आलोक ने लगभग 18,000 स्टोरीज लिखी हैं। उनकी लेखन शैली भरोसेमंद, विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक जानकारी देने वाली होती है।

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