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आज से बदलें 2000 के नोट, 30 सितंबर तक मौका, जानिए क्या है तरीका और नियम

  • Authored by: आशीष कुशवाहा
  • Updated May 23, 2023, 10:37 AM IST

2000 के नोट बदलने की प्रोसेस आज यानी मंगलवार (23 मई) से देश के सभी बैंकों में शुरू होगी। 3 दिन पहले 19 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था।

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2000 रुपये के नोट

Photo : iStock

2000 Rupee Note Exchange: 2000 के नोट बदलने की प्रोसेस आज यानी मंगलवार (23 मई) से देश के सभी बैंकों में शुरू होगी। 3 दिन पहले 19 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। कस्टमर्स 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में चेंज या अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। RBI की डेडलाइन के बाद भी 2000 का नोट लीगल रहेगा। यानी मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। डेडलाइन सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वे यह नोट बैंकों को जल्द वापस कर दें।

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नोट बदलने के लिए ID की जरूरत नहीं

RBI और SBI की गाइडलाइन के अनुसार, नोट बदलने के लिए किसी ID की जरूरत नहीं है और कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा। एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपए कीमत के नोट यानी 10 नोट ही बदले जाएंगे, लेकिन अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी। बैंक 2000 के नोट इश्यू नहीं करेंगे।

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सवाल: कहां से बदल सकते हैं ये 2 हजार के नोट?

जवाब: आप अपनी पास की किसी भी बैंक की शाखा में जाकर ये नोट बदल सकते हैं।

सवाल: एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं?

जवाब: एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 रुपये के नोट डिपॉजिट (अकाउंट में जमा) कर सकते हैं।

सवाल: बैंक अकाउंट नहीं है इसके बिना नोट बदल सकता हूं?

जवाब: हां, आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर नोट बदल सकते हैं। उस बैंक में आपका अकाउंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप सीधे काउंटर पर जाकर नोट बदल सकते हैं। वहीं अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो आप ये रुपए अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं।

सवाल: क्या नोट बदलने के लिए बैंक को कोई चार्ज देना पड़ेगा?

जवाब: नहीं, नोट बदलने के लिए आपको कोई भी चार्ज (शुल्क) नहीं देना होगा। अगर कोई कर्मचारी आपसे इसके लिए पैसे मांगता है तो आप बैंक अधिकारी या बैंकिंग लोकपाल में इसकी शिकायत कर सकते हैं।

सवाल: 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा?

जवाब: लेन-देन के लिए 2000 रुपये के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि RBI ने 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है।

आशीष कुशवाहा
आशीष कुशवाहाauthor

<p>आशीष कुमार कुशवाहा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। वह 2023 से Timesnowhindi.com के साथ जुड़े हैं। वह यहां शेयर बाजार, स्टॉक्स, IPO, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस न्यूज, कंपनी डेवलपमेंट, सक्सेस स्टोरी, यूटिलिटी, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी और गैजेट से जुड़ी स्टोरी पर काम करते हैं। उनके पास पिछले 3 साल के भारतीय बजट को भी कवर करने का एक्सपीरियंस है। उनके पास ऑटो एक्सपो 2023 को कवर करने का अनुभव है। इसके अलावा ग्राउंड की स्टोरी और रिसर्च बेस्ड स्टोरी करने में विशेष रुचि रखते हैं। उनके पास डिजिटल मीडिया में कुल 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इससे पहले इन्होंने वन इंडिया, दैनिक भास्कर डिजिटल में काम किया है। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं ग्रेजुएशन की पढ़ाई रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से मास कम्यूनिकेशन में की है। उन्हें शुरू से ही डिबेट करने, सामाजिक मुद्दों पर बात करने और शेयर बाजार में रुचि थी। उन्हें बचपन से ही अखबार के संपादकीय पेज और न्यूज पढ़ने का सौख था। स्कूल के समय उन्होंने कई क्विज कंपटीशन में भी हिस्सा लिया और प्राइज जीते हैं।</p>

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