खुशखबरी: अब एयरलाइन काउंटरों पर बोर्डिंग पास के लिए नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jul 21, 2022, 06:15 PM IST

Aviation Ministry: यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कई नियम बनाए हुए हैं। उड्डयन मंत्रालय के नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है।

खुशखबरी: अब एयरलाइन काउंटरों पर बोर्डिंग पास के लिए नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क
Photo Credit: BCCL

नई दिल्ली। गुरुवार को उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत दी। अक्सर देखा जाता है कि यात्रियों से बोर्डिंग पास जारी करने के लिए अतिरिक्त राशि वसूली जाती है। अब उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे के चेक- इन काउंटर्स पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा ना लें।

मंत्रालय ने साफ कहा है कि यह अतिरिक्त राशि विमान नियम, 1937 के नियम 135 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार नहीं है और इसे 'टैरिफ' के भीतर नहीं माना जा सकता है।

ATF की कीमत ने बढ़ाई चिंता
उल्लेखनीय है कि देश में उच्च एविएशन टर्बाइन फ्यूल (Aviation Turbine Fuel) या जेट ईंधन की कीमत की वजह से उच्च हवाई किराए के चलते यात्री पहले ही परेशान हैं। कंपनियां ईंधन की कीमत में वृद्धि का बोझ ग्राहकों पर डालती हैं। एयरलाइन कंपनी की परिचालन लागत में ATF का 40 फीसदी हिस्सा होता है।

जून 2022 में डोमेस्टिक हवाई यात्रियों की संख्या 8 फीसदी कम हुई और 104.8 लाख (MoM) हो गई। पिछले महीने औसत दैनिक हवाई यातायात 3.49 लाख था। यह महामारी के पहले के चरम स्तर का करीब 83 फीसदी है। कम एयर ट्रैफिक ही एविएशन इंडस्ट्री की एकमात्र दिक्कत नहीं है। डॉलर के मुकाबले रुपये में जारी गिरावट और ATF की ऊंची कीमत भी एयरलाइंस के लिए चिंता का विषय है।

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