EPFO ने दी राहत, अब 31 दिसंबर के बाद भी भर सकेंगे नॉमिनी का नाम

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Dec 30, 2021, 06:10 PM IST

EPF e-nomination Last Date: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ई-नॉमिनेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब खाताधारक 31 दिसंबर के बाद भी ई-नामांकन कर सकते हैं।

EPFO ने दी राहत, अब 31 दिसंबर के बाद भी भर सकेंगे नॉमिनी का नाम

EPF e-nomination Last Date: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization, EPFO) के खाताधारक अब 31 दिसंबर के बाद भी ई-नॉमिनेशन कर सकते हैं। ट्विटर पर सेवानिवृत्ति निधि निकाय ने कहा कि खाताधारक 31 दिसंबर के बाद भी ई-नामांकन सुविधा के माध्यम से अपने संबंधित खातों में नामांकित व्यक्ति जोड़ सकते हैं। जबकि पहले बताया गया था कि ईपीएफ खातों (EPF account) में नॉमिनी जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 है।

कईं सब्सक्राइबर्स ने पहले बताया था कि जब वे अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund, PPF) खातों में नॉमिनी की जानकारी को अपडेट कर रहे थे, तब ईपीएफओ का पोर्टल डाउन हो गया था।

क्यों करना चाहिए ई-नामांकन?
ईपीएफओ के अनुसार, एक व्यक्ति को ई-नामांकन दाखिल करना चाहिए क्योंकि यह पेंशन (Employees Deposit Linked Insurance Scheme), प्रॉविडेंट फंड (PF), और इंश्योरेंस (Employees Deposit Linked Insurance Scheme) को आसानी से सदस्य की मृत्यु की स्थिति में लाभ प्राप्त करने में मदद करता है। साथ ही नामांकित व्यक्ति को ऑनलाइन दावा करने में भी सक्षम बनाता है।

PF खाते में कैसे जोड़ें नॉमिनी का नाम? (How to make nomination online in your PF account)

  1. इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं।
  2. अब सेवाओं पर क्लिक करें और For Employees में 'Member UAN/Online Service' पर क्लिक करें।
  3. अब अपने यूएएन और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।
  4. 'Manage Tab' के तहत 'E-Nomination' पर क्लिक करें।
  5. इसके बाद स्क्रीन पर 'Provide Details' टैब दिखाई देगा।
  6. 'Save' पर क्लिक करने के बाद फैमिली डेक्लेरेशन को अपडेट करने के लिए 'Yes' पर क्लिक करें।
  7. 'Add Family Details' पर क्लिक करें। आप एक से ज्यादा नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं।
  8. शेयर की कुल राशि घोषित करने के लिए 'Nomination Details' पर क्लिक करें। अब 'Save EPF Nomination' पर क्लिक करें।
  9. OTP जनरेट करने के लिए E-Sign' पर क्लिक करें।
  10. अब मोबाइल नंबर पर भेजा गया 'ओटीपी' सबमिट करें।

ईपीएफओ की ऑनलाइन नामांकन सेवा का उपयोग करने के लिए ग्राहकों की सक्रिय यूनिवर्सल खाता संख्या (UAN) और आधार की जानकारी उनके ईपीएफ खाते से लिंक होनी चाहिए।

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