Urad & Arhar Dal Stock Limit: केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द दाल की स्टॉक लिमिट बढ़ाई है। सरकार की तरफ से इन दोनों दालों के मौजूदा स्टॉक लिमिट को बढ़ाने का ऐलान करते हुए संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। दोनों दालों की बढ़ी हुई स्टॉक लिमिट तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आगे जानिए इन दालों की स्टॉक लिमिट कितनी और कब तक के लिए बढ़ाई गई है।
200 टन स्टॉक की होगी इजाजत
थोक कारोबारियों को सरकार की तरफ से दोनों दालों का 200-200 टन स्टॉक रखने की इजाजत होगी। अभी तक ये स्टॉक लिमिट 50 लाख टन थी। वहीं रिटेल कारोबारी इन दोनों दालों में से प्रत्येक का 5-5 टन स्टॉक रख सकेंगे। इनके लिए पहले भी यही लिमिट थी। यानी रिटेल कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट नहीं बढ़ाई गई है।
मिल वालों के लिए भी बढ़ी लिमिट
बात करें मिल कारोबारियों की तो उन्हें पिछले 3 महीने के उत्पादन या वार्षिक क्षमता के 25 फीसदी में से जो भी अधिक होगा, उतनी दाल का स्टॉक रखने इजाजत होगी। अभी तक उनके लिए यह लिमिट एक महीने के उत्पादन या वार्षिक क्षमता के 10 फीसदी पर सीमित थी।
आयातकों के लिए कितनी है लिमिट
आयातकों के लिए भी स्टॉक लिमिट बढ़ाई गई है। वे कस्टम क्लीयरेंस के 60 दिनों तक का स्टॉक रख सकेंगे। अभी तक ये लिमिट 30 दिन तक की थी। यदि किसी कारोबारी के पास लिमिट से अधिक स्टॉक हो तो उसे 30 दिन के अंदर इस लिमिट को तय सीमा में लाने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर सूचित करना होगा। दाल कारोबारियों को इस पोर्टल पर स्टॉक की लगातार जानकारी देनी होगी।
कब तक के लिए बढ़ी लिमिट
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक के लिए इन दालों का स्टॉक बढ़ाने की अनुमति दी है। पहले सितंबर में बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इन दोनों दालों के स्टॉक की लीमिट कम कर दी गई थी। मगर अब दोबारा इसे दिसंबर तक के लिए बढ़ाया गया है।
