Anil Ambani News: बंबई उच्च न्यायालय ने केनरा बैंक द्वारा उद्योगपति अनिल अंबानी के ऋण खाते को "धोखाधड़ी खाता" घोषित करने के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है।
क्या है मामला?
यह ऋण खाता अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) से जुड़ा है, जो फिलहाल दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रही है। केनरा बैंक ने 8 नवंबर 2024 को इसे फ्रॉड खाता घोषित किया था, जिसे अंबानी ने बंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी।
अंबानी का पक्ष
अनिल अंबानी ने याचिका में तर्क दिया कि बैंक ने उनकी कोई सुनवाई किए बिना ही उनके खाते को धोखाधड़ी की श्रेणी में डाल दिया, जो न्यायसंगत नहीं है।
अदालत का फैसला
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने फिलहाल बैंक के आदेश पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च 2025 को होगी।
आगे क्या?
अदालत के इस फैसले से अनिल अंबानी को अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन अंतिम निर्णय 6 मार्च की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।
भाषा इनपुट के साथ
