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कोर्ट ने टैरिफ को बताया अवैध तो भड़के ट्रंप, बोले- अमेरिका को बर्बाद कर देगा यह फैसला

Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत, चीन सहित तमाम देशों पर भारी टैरिफ लगाने की वजह से अपने देश में घिरने लगे हैं। एक अमेरिकी अदालत ने प्रशासन से अधिकांश टैरिफ को अवैध बताया है जिस पर ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है और ट्रंप ने इस फैसले को पक्षपतापूर्ण करार दिया।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो साभार: AP)

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Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन सहित कई देशों पर भारी टैरिफ वाला चाबुक चलाया, लेकिन यह तमाम देश अमेरिका के सामने झुके नहीं, बल्कि सीना तानकर खड़े रहे। जिसकी वजह से ट्रंप बुरी तरह से चिढ़ गए हैं और अब वह अपने देश में भी घिरने लगे हैं। एक अमेरिकी अदालत ने प्रशासन से अधिकांश टैरिफ को अवैध बताया है जिस पर ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है।

ट्रंप ने क्या कुछ कहा?

ट्रंप ने अड़ियल रुख अपनाते हुए कहा कि सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट में कहा, ''सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं! आज एक बेहद पक्षपातपूर्ण अपील अदालत ने गलती से कहा कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि अंत में जीत अमेरिका की ही होगी। अगर ये टैरिफ कभी हट भी गए तो यह देश के लिए एक बड़ी आपदा होगी...''

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका अब और भारी व्यापार घाटे और दूसरे देशों, चाहे वे दोस्त हों या दुश्मन, द्वारा लगाए गए अनुचित टैरिफ और गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा, जो हमारे उत्पादकों, किसानों और बाकी सभी को कमज़ोर करते हैं। अगर इसे ऐसे ही रहने दिया गया तो यह फैसला अमेरिका को सचमुच बर्बाद कर देगा...

फैसले को चुनौती देगा ट्रंप प्रशासन!

ट्रंप ने कहा कि कई सालों तक हमारे बेपरवाह और नासमझ राजनेताओं ने टैरिफ को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने दिया। अब, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की मदद से हम इनका इस्तेमाल अपने देश के हित में करेंगे और अमेरिका को फिर से समृद्ध, मजबूत और शक्तिशाली बनाएंगे! इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद।

अमेरिकी राष्ट्रपति की यह टिप्पणी एक संघीय अपील अदालत द्वारा यह फैसला सुनाए जाने के बाद आई है कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम किसी राष्ट्रपति को उस तरह के टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता जैसा कि ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में किया था। हालांकि, अदालत ने ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का मौका देने के लिए टैरिफ को 14 अक्टूबर तक लागू रहने दिया।

Anurag Gupta
अनुराग गुप्ताauthor

अनुराग गुप्ता टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और मीडिया में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं। जर्नलिज़्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से ही वे न्यूजरूम के विभिन्न आयामों—कॉपी एडिटिंग, कंटेंट क्यूरेशन और रियल-टाइम न्यूज मॉनिटरिंग में दक्षता के साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और ब्रेकिंग न्यूज पर उनकी मजबूत पकड़ है। अनुराग खबरों की बारीकियों को समझने, फैक्ट चेकिंग और स्टोरी के अहम पहलुओं को पाठकों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अब तक 10 हजार से अधिक खबरें प्रकाशित की हैं, जिनमें ब्रेकिंग अपडेट्स, एनालिटिकल कंटेंट, स्पेशल स्टोरीज और न्यूज एक्सप्लेनर्स शामिल हैं।

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