टैक्स में ज्यादा छूट के लिए किया है क्लेम, तो अब दिखाने होंगे सबूत, वरना लगेगा 200 फीसदी जुर्माना
Penaly on Fake Deduction in ITR: आयकर विभाग ने सैलरी वाले लोगों को नोटिस भेजकर वित्त वर्ष 2021-22 (एसेसमेंट ईयर 2022-23) के लिए फाइल की गई आईटीआर के लिए क्लेम की गई कटौती का प्रूफ मांगा है।
टैक्स में ज्यादा छूट के लिए किया क्लेम और नहीं है प्रूफ तो लगेगी पेनल्टी
- टैक्स डिडक्शन के लिए फर्जी प्रूफ पर फंसेंगे टैक्सपेयर्स
- देना होगा 200 फीसदी तक जुर्माना
- आयकर विभाग मांग सकता है प्रूफ
Penaly on Fake Deduction in ITR: आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करते समय, टैक्स छूट और डिडक्शन का क्लेम करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। आयकर विभाग चालू वर्ष या यहां तक कि पिछले वर्षों के लिए फाइल आईटीआर को प्रॉसेस करते समय आईटीआर में दावा की गई कटौती और टैक्स छूट के प्रूफ की मांग कर सकता है। यदि आप सबूत प्रदान कर सकते हैं, तो ऐसे क्लेम के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
हालाँकि, यदि आप प्रूफ नहीं दे पाए या आयकर विभाग प्रूफ से संतुष्ट नहीं है, तो क्लेम की गई कटौती और टैक्स छूट को अप्रमाणित माना जाएगा। ऐसे मामलों में आयकर विभाग भारी जुर्माना लगा सकता है।
कितना लगेगा जुर्माना
हाल ही में यह खबर आई थी कि आयकर विभाग ने सैलरी वाले लोगों को नोटिस भेजकर वित्त वर्ष 2021-22 (एसेसमेंट ईयर 2022-23) के लिए फाइल की गई आईटीआर के लिए क्लेम की गई कटौती का प्रूफ मांगा है।
टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक गलत डिडक्शन का क्लेम करने से इनकम की गलत रिपोर्टिंग होती है। ऐसे में गलत रिपोर्ट की गई इनकम पर दिए जाने वाले टैक्स के 200% के बराबर राशि का जुर्माना आयकर अधिनियम की धारा 270 ए के तहत लगाया जाएगा।
मिल रहे फर्जी दस्तावेज
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार टैक्स2विन.इन के सीईओ अभिषेक सोनी के मुताबिक आयकर विभाग को करदाताओं की तरफ से आईटीआर फाइल करते समय टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए फर्जी डिडक्शन और छूट क्लेम मिले हैं। आयकर विभाग इन फर्जी डिडक्शंस को ट्रैक कर सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी ने यह दावा करके एचआरए के लिए कटौती का दावा किया है कि घर का किराया माता-पिता को दिया गया है और यदि माता-पिता अपने आईटीआर में इस किराये की इनकम की रिपोर्ट करने से चूक गए, तो आयकर विभाग ऐसे मामलों की पहचान कर सकता है।
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