आधार कार्ड (Aadhaar Card) भारत में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, सिम कार्ड, पैन कार्ड और कई दूसरी सेवाओं के लिए आधार का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आधार में दर्ज नाम, पता और जन्मतिथि जैसी जानकारी सही होना बेहद जरूरी है। यूआईडीएआई की ओर से आधार कार्ड धारकों को उनकी जानकारियां अपडेट करने की सुविधा दी जाती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति आधार अपडेट करवाते समय फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करे तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपका आधार नंबर रद्द हो सकता है। जी हां, बिहार पटना में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए जन्मतिथि में बदलाव करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है।
बिहार में रद्द हो गए आधार नंबर
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने पिछले 3 महीनों के दौरान ऐसे 1 लाख 66 हजार आधार कार्ड रद्द किए हैं। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर किए गए आवेदनों को केवल खारिज नहीं किया जा रहा, बल्कि इससे जुड़े मूल आधार नंबर को ही बंद किया जा रहा है।
जन्मतिथि अपडेट करवाते समय रखें खास ध्यान
अगर आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि गलत दर्ज है और आप उसे सही करवाना चाहते हैं, तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स का ही इस्तेमाल करें। जन्मतिथि में बदलाव के लिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट न लगाएं जिसमें गलत जानकारी दर्ज हो। किसी दूसरे व्यक्ति के दस्तावेज का इस्तेमाल करना या डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ कर उसे आधार अपडेट के लिए जमा करना भी एक बड़ी गलती होगी।
आधार अपडेट को लेकर आप न करें गलती
आधार अपडेट करवाने से पहले यह जांच लें कि आपके डॉक्यूमेंट में नाम, जन्मतिथि और दूसरी जानकारी सही है। अगर अलग-अलग डॉक्यूमेंट में जन्मतिथि अलग दर्ज है, तो बिना जांच के किसी एक डॉक्यूमेंट के आधार पर बदलाव करवाने की कोशिश न करें। पहले संबंधित रिकॉर्ड को सही करवाएं।
सबसे जरूरी बात यह है कि आधार अपडेट के लिए हमेशा अपनी वास्तविक और प्रमाणित जानकारी ही दें। किसी एजेंट या व्यक्ति के कहने पर फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करवाना या गलत जानकारी देकर आधार अपडेट करवाना भविष्य में आधार बंद होने के साथ-साथ दूसरी परेशानियां भी खड़ी कर सकता है। इसलिए आधार में सुधार करवाते समय सही डॉक्यूमेंट, सही जानकारी और आधिकारिक प्रक्रिया का ही इस्तेमाल करें।
DOB प्रमाण के लिए कौन-से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें
UIDAI के अनुसार, आधार में जन्मतिथि (Date of Birth) के प्रमाण के लिए कई डॉक्यूमेंट्स मान्य हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए वैलिड भारतीय पासपोर्ट, केंद्र/राज्य सरकार, PSU या नियामक/सांविधिक संस्था द्वारा जारी Service Photo Identity Card, Pensioner/Freedom Fighter Photo Identity Card या Pension Payment Order, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान की मार्कशीट या प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र और Transgender Identity Card/Certificate को Proof of Date of Birth के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है।
