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New Driving License Rules: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा RTO, अब यहां देना होगा टेस्ट

  • Authored by: Rohit Ojha
  • Updated May 21, 2024, 03:44 PM IST

New Driving License Rules: एक जून 2024 से आरटीओ की बजाय प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

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New Driving License Rules

Photo : iStock

New Driving License Rules: अगर आपने अभी तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है, तो आपके लिए जरूरी खबर है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देने RTO जाना पड़ता था। अब आपको RTO नहीं जाना पड़ेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनावाने के लिए नए नियम का ऐलान किया है। अब प्राइवेट ड्राइविंग सेंटर ही लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे।

एक जून 2024 से आरटीओ की बजाय प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। ड्राइविंग सेंटर लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे। नए नियम का लक्ष्य लगभग 9 लाख पुराने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर और सख्त कार उत्सर्जन नियमों को लागू करके प्रदूषण को कम करना है।

मंत्रालय ने नए लाइसेंस के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन को व्यवस्थित किया है। इससे आरटीओ में फिजिकल जांच की आवश्यकता कम हो जाएगी।

निजी ड्राइविंग स्कूलों के लिए नए नियम

ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों के पास न्यूनतम 1 एकड़ जमीन (चार पहिया वाहन प्रशिक्षण के लिए 2 एकड़) होनी चाहिए। साथ ही स्कूलों को उपयुक्त परीक्षण सुविधा प्रदान करनी होगी। ट्रेनर के पास हाई स्कूल डिप्लोमा और कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। बायोमेट्रिक्स और आईटी सिस्टम के बारे में भी उसे जानकारी होनी चाहिए।

ट्रेनिंग को दो भागों में बांटा गया है

  • हल्के मोटर वाहन (MLV): 4 सप्ताह में 29 घंटे, 8 घंटे थ्योरी और 21 घंटे प्रैटिकल ट्रेनिंग।
  • भारी मोटर वाहन (MHV): 6 सप्ताह में 38 घंटे, 8 घंटे थ्योरी और 31 घंटे प्रैटिकल ट्रेनिंग।
  • ये नियम निजी प्रशिक्षण स्कूलों में नए ड्राइवरों के लिए उच्च स्तर की शिक्षा और तैयारी सुनिश्चित करते हैं।

लाइसेंस जारी करने संबंधित शुल्क

  • लर्नर लाइसेंस: 150 रुपये।
  • लर्नर लाइसेंस टेस्ट शुल्क (या दोबारा टेस्ट): 50.00 रुपये
  • ड्राइविंग टेस्ट शुल्क (या दोबारा टेस्ट): 300.00 रुपये।
  • ड्राइविंग लाइसेंस: 200.00 रुपये।
  • अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट: 1000 रुपये।
  • लाइसेंस में एक अन्य वाहन श्रेणी को जोड़ने के लिए: 500 रुपये
  • ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के लिए: 200.00 रुपये
  • ड्राइविंग लाइसेंस में पता या अन्य बदलाव के लिए: 200 रुपये

ओवरस्पीडिंग पर जुर्माना

देश में वाहन ओवरस्पीडिंग जुर्माना 1000 से 2000 रुपये के बीच है। हालांकि, नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वाहन मालिक का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा और नाबालिग 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस के लिए अयोग्य होगा। यानी 25 साल की उम्र तक उसे लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

Rohit Ojha
Rohit Ojhaauthor

<p>रोहित ओझा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉरस्पॉडेंट सितंबर 2023 से काम कर रहे हैं। यहां पर वो बिजेनस और यूटिलिटी की खबरों पर काम करते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में पांच साल से अधिक का अनुभव। चुनावी खबरों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर फिलहाल स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और पर्सनल फाइनेंस की खबरों के साथ जारी है। डेस्क और फील्ड दोनों में ही काम करने का तजुर्बा। टाइम्स नाऊ नवभारत से पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में अलग-अलग बीट पर काम कर चुके हैं। अमर उजाला, टीवी9 हिंदी, इंडिया टीवी, आज तक जैसे मीडिया संस्थान में अलग-अलग बीट पर काम कर चुके हैं। स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के साथ-साथ देश की सियासी घटनाओं पर लिखने का अनुभव है। 2019 के आम चुनाव से लेकर तमाम विधानसभा की चुनावी खबरों पर काम किया है। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल की खबरों पर भी काम किया है। किस्से-कहानियों में मन लगता है। शारदा यूनिवर्सिटी से मास-कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म किया है। गृह जनपद- बक्सर। साहित्य, सियासत और सिनेमा पर लिखना-पढ़ना खूब पसंद है।</p>

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