गौतमबुद्ध नगर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें लंबे समय से लंबित विभिन्न मामलों का आपसी सहमति और सरल प्रक्रिया के जरिए निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में नौकरी और पेंशन से जुड़े विवादों के साथ-साथ बैंक लोन, बिजली बिल, यातायात चालान और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों के समाधान का भी मौका मिलेगा।
इन मामलों का किया जाएगा निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में कई तरह के मामलों को शामिल किया गया है। इनमें पेंशन, नौकरी और श्रम से जुड़े विवाद प्रमुख हैं। इसके अलावा बैंक लोन और बिजली संबंधी विवादों का भी निपटारा किया जाएगा। वैवाहिक विवाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से जुड़े मामले, दीवानी वाद, मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) और ई-चालान से संबंधित मामलों को भी लोक अदालत में समाधान के लिए रखा जा सकता है।
इसके अलावा भू-राजस्व, आर्बिट्रेशन और लघु शमनीय वाद से जुड़े मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों की आपसी सहमति से विवादों का जल्द और सरल तरीके से समाधान करना है, ताकि लोगों को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके।
लोक अदालत में मामला कैसे लगवाएं?
अगर कोई व्यक्ति अपने लंबित मामले का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहता है, तो वह संबंधित न्यायालय से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर से भी लोक अदालत में मामलों को शामिल कराने और प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी ली जा सकती है।
लोग ईमेल के जरिए भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए dlsa.gbnnoida@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा 9716535451 और 7678643985 मोबाइल नंबरों पर भी लोक अदालत से संबंधित जानकारी ली जा सकती है।
जिला मुख्यालय के साथ तहसीलों में भी आयोजन
12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन केवल जनपद मुख्यालय स्थित दीवानी न्यायालय तक सीमित नहीं रहेगा। इसका आयोजन सभी तहसील न्यायालयों में भी किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं।
प्रशासन और संबंधित विभागों को लोक अदालत के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी देने के लिए प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का आपसी सहमति से समाधान करा सकें।
