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दिल्ली की महिलाओं को जल्द मिलेंगे 2500 रुपये, लेकिन इन्हें नहीं मिलेगा लाभ, जान लें नियम

राज्य सरकार ने घोषणा कर बताया कि जल्द ही दिल्ली की महिलाओं को हर महीने ‘महिला समृद्धि योजना’ का लाभ मिलने लगेगा। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा? आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की लगभग 15 लाख महिलाओं को इस योजना से स्पष्ट तौर पर लाभ मिलेगा।

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दिल्ली की महिलाओं को जल्द मिलेंगे 2500 रुपये, लेकिन इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

Photo : Times Now Digital

Mahila Samriddhi Yojana Rules: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च 2025 को दिल्ली की महिलाओं को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने घोषणा कर बताया कि जल्द ही दिल्ली की महिलाओं को हर महीने ‘महिला समृद्धि योजना’ का लाभ मिलने लगेगा। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा? आइये जानते हैं।

15 लाख महिलाओं को लाभ

दिल्ली सरकार द्वारा हर महीने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से दिल्ली की महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2500 रुपये ट्रान्सफर किये जायेंगे। हालांकि ये पैसे सभी महिलाओं को नहीं मिलेंगे और पात्रता संबंधित कुछ आवश्यक नियम भी तय किये गए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और मौजूदा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की लगभग 15 लाख महिलाओं को इस योजना से स्पष्ट तौर पर लाभ मिलेगा। आइये जानते हैं कि योजना की पात्रता से संबंधित आवश्यक नियम क्या हैं और किन महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी।

इन्हें नहीं मिलेंगे हर महीने 2500

जैसा कि हमने ऊपर बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा ‘महिला समृद्धि योजना’ के लिए पात्रता संबंधित नियम तय किये गए हैं। पात्रता संबंधित नियमों के अनुसार ऐसी महिलाएं जिनके परिवार की सालाना कमाई 3 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाएं जिनके पास BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे वाला पीला कार्ड नहीं है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अन्य नियमों के साथ ही उम्र संबंधित नियम भी तय किये गए हैं। ऐसी महिलाएं, जिनकी उम्र 21 से 59 वर्ष के बीच है, केवल उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 5 साल तक राज्य में रहने की अनिवार्यता भी तय की है। इसका मतलब ये है कि ऐसी महिलाओं, जिनका वोटर आईडी कार्ड 5 साल के भीतर ही बना है, को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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पवन कुमार मिश्रा Timesnowhindi.com के साथ फरवरी 2024 से बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में जुड़े हैं। जन्म दिल्ली में हुआ और शिक्षा भी यहीं से पूरी की है। कारों से खास प्रेम है और ऑटोमोबाइल जगत से संबंधित हर छोटी-बड़ी अपडेट पर अपनी नजर रखते हैं और लोगों को गाड़ियों से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। इसके साथ ही लोगों की आम समस्याओं और समस्याओं के समाधान के बारे में यूटिलिटी सेक्शन में भी लिखते हैं। संगीत में काफी रूचि है और व्यस्त न होने पर गाने गुनगुनाते या सुनते हुए नजर आते हैं। घूमने का भी काफी शौक है और प्रकृति से काफी लगाव भी। रामजस कॉलेज से हिंदी साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और इससे पहले बिजनेसवर्ल्ड हिंदी में बतौर सब-एडिटर भी काम कर चुके हैं। पिछले 3.5 सालों से मीडिया इंडस्ट्री में मौजूद हैं।

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