FASTag KYC: नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने साफ तौर पर कहा है कि जिन फास्टैग यूजर्स का केवाईसी पूरा नहीं होगा, उनके टैग को 29 फरवरी 2024 के बाद ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आपने भी अपने वाहन का फास्टैग का बैंक से KYC नहीं कराया है, तो 29 फरवरी से पहले इस काम को निपटा लीजिए। बिना KYC वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट कर देंगे। NHAI ने कहा है कि केवल नए फास्टैग अकाउंट ही एक्टिव रहेंगे। क्योंकि पिछले फास्टैग 29 फरवरी, 2024 के बाद निष्क्रिय या प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे।
देशभर में आठ करोड़ से अधिक वाहन चालक फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कुल वाहनों का लगभग 98 प्रतिशत है। इस व्यवस्था ने देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम की रफ्तार काफी तेज कर दी है।
एक वाहन, एक फास्टैग
इस संबंध में किसी तरह की सहायता या जानकारी के लिए फास्टैग उपयोगकर्ता अपने नजदीकी टोल प्लाजा या संबंधित जारीकर्ता बैंकों के टोल-फ्री ग्राहक सेवा नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही उपयोगकर्ताओं को ‘एक वाहन, एक फास्टैग’ का भी पालन करना होगा और अपने बैंकों के जरिए पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को हटाना होगा।
ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी
RBI की गाइडलाइंस के अनुसार, FASTag KYC के लिए आप पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। केवाईसी दस्तावेजों के अलावा वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी की भी आवश्यकता होती है।
ऑनलाइन कैसे करें फास्टैग KYC
- IHMCL फास्टैग पोर्टल पर जाएं। फिर मोबाइल नंबर से लॉग इन करें।
- माई प्रोफाइल पर क्लिक करें। केवाईसी स्टेट्स चेक करें।
- अब, KYC टैब पर क्लिक करें और कस्टमर टाइप चुनें।
- फिर एड्रेस प्रूफ दस्तावेजों और आईडी के साथ अनिवार्य फील्ड में डिटेल्स भरें।
