Aadhaar PAN Card Link: राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड के अलावा भारत के नागरिकों के पास कई अन्य डॉक्यूमेंट भी जरूरी हैं, इनमें पैन कार्ड और आधार कार्ड भी शामिल हैं। वहीं कई सरकारी कामों के लिए इन दोनों डॉक्यूमेंट के बीच लिंक होना भी अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो वह मान्य नहीं होगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी टैक्सपेयर्स को निर्देश दिए हैं कि वे अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड एक-दूसरे से लिंक कर लें। इसके लिए अंतिम तारीख 31 मई 2024 तय की गई थी। ऐसे में यदि आपका आधार पैन लिंक नहीं है तो आपको सबसे पहले यह काम करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको वेबसाइट खोलने या लॉगइन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक SMS भेजकर यह जान सकते हैं कि आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं।
SMS से पैन-आधार लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज ऐप खोलें।
- नया मैसेज टाइप करें: UIDPAN <आधार नंबर> <पैन नंबर>
- (उदाहरण: UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F)
- अब इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
- कुछ ही देर में आपको एक SMS के जरिए यह जानकारी मिल जाएगी कि आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं।
SMS के जरिए पैन को आधार से कैसे लिंक करें?
- अगर आपने अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, तो आप SMS के जरिए भी यह काम कर सकते हैं।
- मोबाइल में जाएं और नया मैसेज टाइप करें: UIDPAN <आधार नंबर> <पैन नंबर>
- इस मैसेज को भेजें: 567678 या 56161 पर।
- यदि सारी जानकारी सही होगी, तो कुछ देर में आपको पुष्टि (confirmation) का मैसेज मिल जाएगा।
ऑनलाइन तरीके से आधार को पैन से लिंक करने की प्रोसेस
अगर आप SMS के बजाय ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करें (अगर पहले से रजिस्टर नहीं हैं)। लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड और जन्मतिथि दर्ज करें। होमपेज पर मौजूद ‘Quick Links’ सेक्शन में जाएं। वहां ‘Link Aadhaar’ का विकल्प चुनें। अब अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालें। स्क्रीन पर दिए गए चेकबॉक्स को सेलेक्ट करें, फिर कैप्चा कोड भरें और सबमिट कर दें। अगर सारी डिटेल्स सही हैं, तो आपको लिंकिंग का कन्फर्मेशन दिखाई देगा।
ध्यान दें! अगर आपके आधार और पैन की जानकारी में किसी तरह का अंतर है (जैसे नाम या जन्मतिथि), तो पहले उन डिटेल्स को अपडेट कराना जरूरी है। इसके बाद ही लिंकिंग संभव होगी।
पैन-आधार लिंक न होने पर क्या होगा?
यदि तय समयसीमा तक आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन इनएक्टिव या निष्क्रिय हो सकता है। बैंकिंग, फाइनेंशियल और टैक्स से जुड़ी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। आयकर विभाग आपके खिलाफ पेनल्टी या अन्य कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है।
