Gold: घर में इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं सोना, जानें नियम
घर पर सोना रखने की सरकार ने एक लिमिट तय की हुई है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो अभी पढ़ लें, कहीं आपको इसपर टैक्स ना देना पड़े।
घर में कितना सोना रख सकते हैं आप? ये है नियम
नई दिल्ली। सोने के प्रति भारतीयों का लगाव शायद ही किसी से छुपा है। भारत में गोल्ड सिर्फ एक महंगा मेटल ही नहीं है, बल्कि लोगों का सेंटीमेंट भी है। देश में दिवाली (Diwali) और धनतेरस (Dhanteras) जैसे त्योहारों में, और शादी के मौके पर सोना काफी खरीदा जाता है। इसके अलावा अगर निवेश के लिहाज से देखें, तो यह इंडियन सबसे भरोसेमंद निकल्पों में से एक है। आज भारत के लगभग हर परिवार में सोने की कोई ना कोई आइटम मौजूद है, फिर चाहे वह सोने के सिक्के के रूप में हो या सोने के गहने के रूप में। लेकिन क्या आपको पता है कि आप घर में कितना सोना रख सकते हैं?
घर पर कितना सोना रख सकते हैं आप? (How much gold can you keep at home)
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने घरों में गोल्ड रखने के कुछ नियम बनाए हैं। इसके मुताबिक,
- एक शादीशुदा महिला अपने पास सिर्फ 500 ग्राम तक सोना ही रख सकती है।
- एक गैर शादीशुदा महिला के लिए अपने पास सोना रखने की लिमिट 250 ग्राम तक है।
- पुरुषों की बात करें, तो वे अपने पास सिर्फ 100 ग्राम तक ही गोल्ड ही रख सकता है।
अगर आप इससे ऊपर के लिमिट में गोल्ड रखते हैं, तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए कि आपके पास यह गोल्ड कहां से आया है। मालूम हो कि भारत में सोने की कीमत में मेकिंग चार्ज, माल एवं सेवा कर (GST), स्टोरेज और इंश्योरेंस कॉस्ट, एजेंट कमीशन, आदि शामिल होती है।
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टैक्स से जुड़ा ये है नियम
अगर आप गोल्ड खरीदने के 3 साल के भीतर फिजिकल सोना बेचते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा और अगर 3 साल के बाद गोल्ड बेचते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल गेन को कुल टैक्स योग्य इनकम में जोड़ा जाएगा और इनकम टैक्स स्लैब रेट पर टैक्स लगाया जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए, आपके कैपिटल गेन पर 20 फीसदी और 4 फीसदी उपकर के साथ अतिरिक्त सरचार्ज लगाया जाएगा।
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