PF Withdrawal Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य अपने या फिर अपने पर आश्रित के इलाज के लिए पीएफ खाते से एक लाख रुपये की राशि निकाल सकते हैं। पहले इस काम के लिए राशि निकासी की सीमा 50,000 रुपये थी। इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। ईपीएफ ग्राहक अपने और अपने आश्रितों के मेडिकल खर्चों के लिए ईपीएफ योजना के पैराग्राफ 68-J के तहत एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कितने दिनों में आ जाएगा पैसा
पैराग्राफ 68-J के तहत एडवांस क्लेम करने के लिए किसी सदस्य को अब कोई प्रोफार्मा, मेडिकल प्रमाणपत्र, या किसी अन्य प्रकार के प्रमाणपत्र या दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप एडवांस के लिए आवेदन वर्किंग डे में कर रहे है, तो अगले ही दिन पैसा आपके खाते में आ जाएंगे।
आप चाहें, तो पैसे हॉस्पिटल के अकाउंट में भी सीधा ट्रांसफर करा सकते हैं। हॉस्पिटल से मरीज की छुट्टी होने के 45 दिनों के भीतर ही आपको इलाज के खर्च की रसीद जमा करनी होगी।
एडवांस क्लेम के लिए कैसे करें आवेदन
- एडवांस के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं।
- यहां लॉगिन करने के बाद सर्विसेज पर जाएं और क्लेम फॉर्म 31, 19, 10 सी और 10 डी भरें।
- इसके बाद अपने अकाउंट के आखिरी चार नंबरों को भरें और फिर वेरिफाई करें।
- इसके बाद 'प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम' पर क्लिक करें।
- पीएफ का एडवांस फॉर्म 31 भरना होगा।
- इसके बाद अकाउंट भर दें और अपने चेक या बैंक पासबुक की फोटो कॉपी अपलोड करें।
- अब आपको एड्रेस दर्ज करना होगा। फिर 'गेट आधार ओटीपी' पर क्लिक करें और ओटीपी मिलने पर उसे फॉर्म में दर्ज करें।
- इसके बाद क्लेम के लिए आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
