बेटी पैदा होने पर 51000 रुपए देगी सरकार, इस राज्य के लोगों को मिलता है खास तोहफा
- Authored by: शिवानी कोटनाला
- Updated Feb 5, 2026, 04:17 PM IST
Girl Child Birth Benefit Scheme: केंद्र और राज्य सरकार की ओर से समाज के खास वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक फीमेल चाइल्ड बर्थ गिफ्ट स्कीम है। इस स्कीम के तहत सरकार की ओर से 51,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। जिसका लाभ परिवार की अधिकतम दो बेटियों को मिलता है।
बेटी पैदा होने पर सरकार करेगी आर्थिक मदद (Photo: iStock)
Girl Child Birth Benefit Scheme: केंद्र और राज्य सरकार की ओर से देश के नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। यह योजनाएं कई बार देश के किसी वर्ग विशेष के लिए लाई जाती हैं। ऐसी ही एक योजना फीमेल चाइल्ड बर्थ गिफ्ट स्कीम है। इस योजना के तहत, परिवार में बेटी का जन्म होने पर 51,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है।
क्या है फीमेल चाइल्ड बर्थ गिफ्ट स्कीम
यह योजना वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही है। यह योजना बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करती है और साथ ही, उनके भविष्य की शिक्षा और सुरक्षा के लिए लॉन्गटर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी सुनिश्चित करती है। “फीमेल चाइल्ड बर्थ गिफ्ट योजना” हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (HPBOCWWB) द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत बोर्ड दो बेटियों तक के लिए प्रत्येक बेटी के नाम 51,000 रुपए की राशि फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट (FDR) के रूप में जमा करता है, जिसे बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही निकाला जा सकता है।
योजना के लिए पात्रता
- आवेदन के समय श्रमिक की वेलफेयर बोर्ड सदस्यता सक्रिय होनी चाहिए।
- श्रमिक ने वेलफेयर बोर्ड की कम से कम 2 महीने की सदस्यता शुल्क (Subscription) जमा की हो।
- यह लाभ पंजीकृत श्रमिक की अधिकतम दो बेटियों के जन्म पर ही मान्य होगा।
भवन/निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण की शर्तें
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक भवन या निर्माण कार्य से जुड़ा श्रमिक होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन भवन या निर्माण कार्य में काम किया हो।
- श्रमिक पंजीकरण को हर वर्ष नवीनीकरण (Renew) करवाना अनिवार्य है।
कैसे करें आवेदन
- इच्छुक आवेदक को कार्यालय समय में लेबर वेलफेयर ऑफिस जाना होगा और वहां से संबंधित अधिकारी से आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी लेनी होगी।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। इसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी (जरूरत हो तो फोटो पर साइन करें) और जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी अटैच करनी होगी।
- भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन फॉर्म नियोक्ता द्वारा जारी वेतन पर्ची या नियुक्ति पत्र के साथ जमा करना होगा, जिससे यह साबित हो सके कि आवेदक ने कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया है।
- अगर ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो स्थानीय प्राधिकारी (जैसे पार्षद, कार्यकारी अधिकारी या पंचायत सचिव) द्वारा जारी कार्य प्रमाण पत्र भी जमा कर सकते हैं।
- सभी दस्तावेज़ और निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद, श्रमिक को पंजीकरण की पुष्टि के लिए एक रसीद (Acknowledgement Receipt) दी जाएगी, जिसके साथ योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा।
- इस रसीद को भविष्य के लिए संभालकर रखना जरूरी होगा, क्योंकि यह पंजीकरण का प्रमाण होती है।