EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अकसर पीएफ खाते (PF Account) से जुड़े नियमों में बदलाव करता रहता है। ये बदलाव कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सदस्यों के हित में होते हैं। इसी कड़ी में ईपीएफ ने अब पीएफ खाते की डिटेल अपडेट करने की प्रॉसेस का स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया। नए सर्कुलर में ईपीएफ सदस्यों की डिटेल जैसे नाम, लिंग, जन्मतिथि आदि को सही या अपडेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) शामिल है।
11 चीजों की अपडेट शामिल
नये एसओपी के तहत ईपीएफ सदस्य 11 प्रोफाइल संबंधित चीजें अपडेट कर सकेंगे। इनमें नाम, जन्म तिथि, लिंग, रिलेशनशिप, पिता का नाम, वैवाहिक स्टेटस, शामिल होने की तारीख, छोड़ने की तारीख, छोड़ने का कारण, आधार नंबर और राष्ट्रीयता शामिल हैं।
3 डॉक्यूमेंट से हो जाएगा काम
इन 11 चीजों को बड़े और छोटे बदलावों के रूप में बांटा गया है। ईपीएफ सदस्यों को छोटे बदलावों के लिए कम से कम दो दस्तावेज़ जमा करने होंगे, जबकि बड़े बदलावों के लिए कम से कम तीन दस्तावेज़ आवश्यक होंगे। इन प्रूफ में आपका आधार, पैन, वोटर कार्ड आदि जैसे डॉक्यूमेंट्स शामिल हो सकते हैं।
कौन-कौन से हैं छोटे बदलाव
- नाम
- लिंग
- जन्मतिथि
- पिता का नाम
- रिश्ता
- वैवाहिक स्थिति
- शामिल होने की तिथि
- छोड़ने का कारण
- छोड़ने की तारीख
क्या है बदलाव की प्रॉसेस
- ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करें
- ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर क्लिक करें
- एक ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करने पर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन लेटर स्क्रीन पर दिखेगा
- लिस्ट में मौजूद दस्तावेज और जरूरी डिटेल सबमिट करें
- आपकी रिक्वेस्ट के बाद एम्प्लॉयर को भी इसे वेरिफाई करना होगा
वैवाहिक स्टेटस दो बार बदला जा सकता है
ईपीएफओ के नए सर्कुलर में ईपीएफ खाताधारकों द्वारा प्रोफ़ाइल डिटेल में कितनी बार बदलाव किया जा सकता है, इसे भी सीमित कर दिया है। प्रोफाइल संबंधित सभी 11 चीजों में वैवाहिक स्टेटस को छोड़कर बाकी चीजों को केवल एक बार बदला जा सकता है। वैवाहिक स्टेटस को केवल एक बार बदला जा सकता है।
