कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने चेतावनी दी है कि अब आधार और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की अनिवार्य लिंकिंग की समय सीमा और नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके तहत, जिन नियोक्ताओं ने अभी तक आधार-UAN लिंकिंग नहीं कराई है, वे नवंबर 2025 से ECR (Electronic Challan-cum-Return) फाइल नहीं कर पाएंगे।
ECR क्या है?
ECR एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है, जिसका उपयोग नियोक्ता अपने कर्मचारियों के योगदान की मासिक रिपोर्ट (Return) और भुगतान की जानकारी (Challan) को एक साथ EPFO में जमा करने के लिए करते हैं। आधार-UAN लिंकिंग न होने पर यह फाइलिंग प्रक्रिया बाधित हो जाएगी।
प्रभावित क्षेत्र और उद्योग
EPFO के अनुसार, जिन नियोक्ताओं को यह नोटिस लागू होगा उनमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (NER) जैसे- असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। साथ ही इसके तहत आने वाले उद्योग में बीड़ी निर्माण, बिल्डिंग निर्माण और निर्माण सामग्री, प्लांटेशन उद्योग (चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, जूट, रबर, सिणकोना, काजू आदि) शामिल हैं। EPFO ने सभी क्षेत्रीय और जोनल कार्यालयों को जागरूकता अभियान और संवेदनशीलता अभियान शुरू करने का आदेश दिया है।
आधार-UAN लिंकिंग
आधार-UAN लिंकिंग और सत्यापन को 1 जून 2021 से अनिवार्य किया गया है। शुरुआत में लागू करने में नियोक्ताओं और कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसलिए कई बार समय सीमा बढ़ाई गई। उसके बाद 31 अक्टूबर 2025 तक का समय दिया गया था। EPFO के अनुसार अब पर्याप्त अवसर मिल चुके हैं। इसलिए अब कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।
आधार UAN लिंक कैसे करें?
- EPFO Unified Portal पर लॉगिन करें।
- 'Manage' में जाएं और 'KYC' विकल्प चुनें।
- ड्रॉपडाउन से '
Aadhaar ' चुनें, अपना आधार नंबर डालें और 'Save' पर क्लिक करें।
UAN लिंकिंग कैसे चेक करें
- Member Sewa Portal पर जाएं।
- UAN और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
- 'Manage'- 'KYC' में देखें कि आपका आधार नंबर वेरिफ़ाइड डॉक्यूमेंट्स में दिखाई दे रहा है या नहीं।
- अगर आधार नंबर वेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिखता, तो तुरंत UAN से आधार लिंक करें।
