Can NRIs Apply for an Aadhaar Card: आधार कार्ड (Aadhaar Card) आज भारत में एक महत्वपूर्ण पहचान डॉक्यूमेंट बन चुका है। बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और कई जरूरी सेवाओं के लिए हर दूसरे व्यक्ति को इस डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। ऐसे में क्या आपने सोचा कि आधार कार्ड केवल भारत में रहने वाले लोगों का ही बनता है या इसे एक NRI (Non-Resident Indian) भी बनवा सकता है? खासकर तब जब उनके पासपोर्ट में भारत के बजाय विदेशी पता दर्ज हो। दरअसल, आधार कार्ड में व्यक्ति के नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पिता/पति का नाम और एड्रेस की डिटेल्स होती हैं। ऐसे में सवाल ये भी कि अगर एनआरआई (Non-Resident Indian) का आधार बन भी जाता है तो इस पर कौन-सा एड्रेस लिखा जाता है? एनआरआई के आधार कार्ड को लेकर UIDAI (Unique Identification Authority of India) क्या कहता है आइए जानते हैं-
एनआरआई बनवा सकते हैं आधार कार्ड

Aadhaar Card (Photo: X Handle/@UIDAI)
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के अनुसार, NRI अपने पासपोर्ट में दर्ज विदेशी पते के साथ भी आधार के लिए नामांकन (Enrollment) कर सकते हैं। यानी अगर आप एक NRI हैं और आपके पासपोर्ट में आपका एड्रेस भारत के बाहर का है, तब भी आपको आधार बनवाने में कोई परेशानी नहीं होगी।
एनआरआई के लिए क्या हैं नियम
UIDAI ने इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। NRI को आधार के लिए आवेदन करते समय अपने पासपोर्ट को मुख्य दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना होता है। खास बात यह है कि पासपोर्ट में दर्ज विदेशी पता ही आधार में इस्तेमाल किया जा सकता है। UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, इसके लिए आपको स्थिति के अनुसार फॉर्म नंबर 2, 4 या 6 भरना होता है, जो अलग-अलग श्रेणी के आवेदकों के लिए निर्धारित किए गए हैं।
NRI को भारत में मौजूद रहना जरूरी
यह सुविधा खास तौर पर उन भारतीयों के लिए फायदेमंद है, जो लंबे समय से विदेश में रह रहे हैं और भारत में उनका स्थायी पता नहीं है। कई लोगों को यह भ्रम होता है कि आधार बनवाने के लिए भारत का पता जरूरी है, लेकिन UIDAI के इस नियम से यह स्पष्ट है कि विदेशी पते के साथ भी आधार नामांकन संभव है।
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि आधार नामांकन के लिए NRI को भारत में मौजूद रहना होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक डाटा (जैसे फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन) केवल आधार केंद्र पर ही लिया जाता है। यानी आप ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया नहीं कर सकते, इसके लिए आपको भारत आकर नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा। इस नियम का उद्देश्य NRI को भी आधार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ देना है, ताकि वे भारत में वित्तीय और अन्य सेवाओं का आसानी से उपयोग कर सकें।
