नई दिल्ली। देश में हर महीने की पहली तारीख से काफी कुछ बदलता है। हर महीने भारत में नए नियम लागू होते हैं। इनमें से कुछ नियमों से लोगों को फायदा होता है, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। आज से देश में कई बदलाव (Changes from 1 July 2022) हुए हैं, जिनका असर आम से लेकर खास सभी लोगों पर पड़ने वाला है। आज से जो बदलाव हुए हैं, उनमें टैक्स से लेकर पैन कार्ड और रसोई गैस की कीमत से जुड़ीं कई चीजें शामिल हैं।
आइए जानते हैं इस महीने से देश में क्या कुछ बदल गया है (New Rules From 1 July 2022)
सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर
महंगाई से जूझ रही जनता को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) की कीमत में 198 रुपये की कमी आई है। आज से 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2219 रुपये रुपये से कम होकर 2021 रुपये हो गई है। चेन्नई में यह 187 रुपये, कोलकाता में 182 रुपये और मुंबई में यह 190.50 रुपये सस्ता हुआ है।
आधार-पैन लिंकिंग के लिए देना होगा दोगुना जुर्माना
पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhaar Card) से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। लेकिन अगर आप आज से यानी 1 जुलाई 2022 के बाद दोनों दस्तावेजों को लिंक (Aadhaar-pan link) करते हैं तो आपको दोगुना जुर्माना देना होगा। सरकार की ओर से तय किया गया था कि 30 जून 2022 तक इसे लिंक करने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा लेकिन इसके बाद इन्हें लिंक करने के लिए 1,000 रुपये देने होंगे।
सिंगल यूज प्लास्टिक बैन
सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic Ban) पर बैन लगा दिया है। अब सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी अब इस महीने से बाजार में प्लास्टिक की आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसी प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
गिफ्ट पर लगेगा टीडीएस
आज से व्यवसायों से प्राप्त तोहफों पर 10 फीसदी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) लेगगा। ये कर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टर्स पर लागू होगा। हालांकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए टीडीएस देना सिर्फ तब जरूरी होगा जब किसी कंपनी की ओर से उन्हें मार्केटिंग के उद्देश्य से प्रोडक्ट्स दिए गए हों और वे उन प्रोडक्ट्स को अपने पास रखते हैं। लेकिन अगर वे प्रोडक्ट को कंपनी को वापस कर देते हैं, तो टीडीएस लागू नहीं होगा।
क्रिप्टोकरेंसी पर भी लगेगा टीडीएस
आज से क्रिप्टो (Cryptocurrency) संपत्ति से जुड़ा एक अहम नियम भी लागू हुआ है। आज से IT अधिनियम की नई धारा 194S के तहत क्रिप्टो संपत्ति की लेनदेन पर 1 फीसदी का टीडीएस लगाया जाएगा। यह टीडीएस सिर्फ तब लगेगा जब एक साल में 10,000 रुपये से ज्यादा की लेनदेन हुई हो। आयकर विभाग ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के लिए टीडीएस के डिस्क्लोजर मानदंडों भी अधिसूचित किया है।

