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Airtel पर सरकार ने लगाया 2.14 लाख रुपये का जुर्माना, कंपनी ने कहा- हम लड़ेंगे नहीं, जुर्माना भरेंगे

लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत हर टेलीकॉम कंपनी को ग्राहक को जोड़ने से पहले उनकी पहचान की उचित जांच करनी होती है और DoT के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होता है। विभाग समय-समय पर CAF ऑडिट कर यह सुनिश्चित करता है कि सभी ऑपरेटर नियमों का पालन कर रहे हैं।

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Airtel fined rs 2.14 lakh by the government/Photo-Timesnowhindi

भारती एयरटेल को दूरसंचार विभाग (DoT), तमिलनाडु LSA द्वारा ग्राहक सत्यापन मानकों के उल्लंघन के आरोप में 2.14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई जुलाई 2025 में किए गए कस्टमर एप्लिकेशन फॉर्म (CAF) ऑडिट के बाद की गई।

दूरसंचार विभाग ने 16 सितंबर 2025 को दोपहर 12:13 बजे नोटिस जारी करते हुए यह दंड लगाया। DoT के अनुसार, एयरटेल ने ग्राहकों का पर्याप्त सत्यापन सुनिश्चित करने में लापरवाही बरती, जो लाइसेंस समझौते की शर्तों का उल्लंघन है।

लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत हर टेलीकॉम कंपनी को ग्राहक को जोड़ने से पहले उनकी पहचान की उचित जांच करनी होती है और DoT के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होता है। विभाग समय-समय पर CAF ऑडिट कर यह सुनिश्चित करता है कि सभी ऑपरेटर नियमों का पालन कर रहे हैं।

जुलाई 2025 के ऑडिट में एयरटेल द्वारा कुछ मामलों में वेरिफिकेशन प्रक्रिया में गड़बड़ियां पाई गईं, हालांकि कंपनी ने इस जुर्माने को चुनौती न देने का निर्णय लिया है और पूरी राशि का भुगतान करने पर सहमति जताई है।

Pradeep Pandey
प्रदीप पाण्डेयauthor

प्रदीप पाण्डेय टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में टेक और ऑटो बीट पर कंटेंट तैयार करते हैं। डिजिटल मीडिया में 10 वर्षों के अनुभव के साथ प्रदीप तकनीक की दुनिया को समझने और उसे आम पाठकों तक सरल व उपयोगी रूप में पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। प्रदीप अब तक 11,000 से अधिक आर्टिकल्स लिख चुके हैं। वह गैजेट रिव्यू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक टिप्स और नवीनतम टेक इनोवेशन पर लगातार काम करते हैं। एआई टूल्स पर एक्सपेरिमेंट करना, नए ऐप्स टेस्ट करना और टेक से जुड़े प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस खोजने में उनकी खास रुचि है।

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