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IPL स्टार शशांक सिंह और उनके पिता पर FIR, फैमली कुक के साथ मारपीट करने का आरोप

भारतीय क्रिकेटर और पंजाब किंग्स के खिलाड़ी शशांक सिंह के खिलाफ खाना बनाने वाले स्टाफ सदस्य विपेंद्र सिंह के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। मारपीट समेत कई आरोपों में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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शशांक सिंह और उनके पिता पर FIR, फोटो- IPL

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर शशांक सिंह और उनके पिता, रिटायर्ड IPS अधिकारी शैलेश सिंह के खिलाफ भोपाल पुलिस ने मारपीट, गाली-गलौज और गैर-कानूनी तरीके से बंधक बनाने की शिकायत पर एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। FIR की कॉपी में परिवार के ड्राइवर का नाम भी सह-आरोपी के तौर पर शामिल है, जिसकी जांच रतीबद पुलिस कर रही है।

यह मामला सोमवार को रतीबद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। यह शिकायत पीड़ित विपेंद्र सिंह तोमर (31) ने दर्ज कराई थी, जो रीवा जिले के रहने वाले हैं और भोपाल के मेंडोरी गांव में स्थित परिवार के घर पर रसोइए (कुक) के तौर पर काम करते थे। रसोइए विपेंद्र सिंह की लिखित शिकायत के अनुसार, उन्हें हाल ही में एक परिचित के जरिए रीवा से भोपाल लाया गया था। उन्हें 15,000 हजार की मासिक सैलरी, पूर्व पुलिस अधिकारी के निलबद बंगले में रहने और खाने की सुविधा, और भविष्य में सरकारी नौकरी दिलाने में मदद का वादा किया गया था।

खाना बनाने की क्वालिटी को लेकर शिकायत

हालांकि, शिकायतकर्ता का आरोप है कि नौकरी शुरू करने के कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें भारी मानसिक दबाव और गाली-गलौज का सामना करना पड़ा। खाना बनाने की क्वालिटी को लेकर शिकायतों के कारण स्थिति तेजी से बिगड़ गई। शिकायतकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जब मैंने गाली-गलौज वाला माहौल देखा और नौकरी छोड़कर घर लौटने की इच्छा जताई, तो वे भड़क गए।

एक कमरे में किया बंद

रसोइए ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने किसी से संपर्क करने से रोकने के लिए जबरन उनका मोबाइल फोन छीन लिया और उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ काम जारी रखने के लिए मजबूर किया। खुद को बचाने के लिए उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। हालांकि, पिता-पुत्र की जोड़ी और उनके ड्राइवर ने कथित तौर पर दरवाजा खोला और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। बाद में पुलिस द्वारा कराए गए मेडिकल टेस्ट में पीड़ित के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान पाए गए।

कई धाराओं में मामला दर्ज

औपचारिक शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर, रतीबद पुलिस ने FIR दर्ज की। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है: धारा 296(B) अश्लील हरकतें और सार्वजनिक रूप से गाली-गलौज; धारा 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाना/हमला करना और धारा 3(5) संयुक्त आपराधिक दायित्व (एक ही इरादे से कई लोगों द्वारा किए गए कार्य)।

Umesh Kumar
उमेश कुमारauthor

उमेश कुमार पत्रकारिता में पिछले 7 वर्षों से सक्रिय हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से करने के बाद उन्होंने डिजिटल मीडिया में बतौर स्पोर्ट्स राइटर अपनी मजबूत पहचान बनाई। उमेश ने अमर उजाला (प्रिंट), ईटीवी भारत (हैदराबाद), दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों के साथ काम किया है। उमेश ने क्रिकेट की कई बायलेटरल सीरीज, आईपीएल, वर्ल्ड कप, प्रो कबड्डी लीग, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप और ओलंपिक जैसे बड़े राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को कवर किया है। खेलों की गहरी समझ और डेटा-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग उनकी लेखनी की खासियत है।

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