TRAI New Rule: कॉलिंग नियमों में हुआ बदलाव, करोड़ों मोबाइल यूजर्स को मिलेगा फायदा
TRAI New Calling Rule: स्मार्टफोन एक जरूरी डिवास बन चुका है, लेकिन इसमें आने वाले स्पैम कॉल्स ने मोबाइल यूजर्स की टेंशन बढ़ा दी है। अगर आप फोन में हर दिन आने वाले स्पैम कॉल्स से परेशान हैं तो अब आपकी टेंशन खत्म होने वाली है। स्पैम कॉल पर लगाम कसने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने बड़ा फैसला लिया है और इसके लिए नया नियम बना दिया है।
Authored by: गौरव तिवारीUpdated Dec 19 2025, 14:45 IST
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हम लोग अपने डेली रूटीन लाइफ के ज्यादातर काम में स्मार्टफोन की मदद लेते हैं। बिना फोन के हम कुछ घंटे भी नहीं रह सकते और साथ ही इसके बिना हमारे कई जरूरी काम भी रुक जाते हैं। मोबाइल फोन अब हमारी डेली रूटीन लाइफ का एक अहम पार्ट बन चुका है।
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भले ही स्मार्टफोन ने हमारे कई सारे काम को आसान बना दिया है लेकिन इससे कई तरह की परेशानियां भी बढ़ी हैं। ऐसी ही एक परेशानी है इसमें हर दिन आने वाले स्पैम कॉल्स। कभी कभी तो स्पैम कॉल्स की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि कुछ पल सुकून से रहना भी दूभर हो जाता है।
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आए दिन बैंक, लोन, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड जैसे प्रमोशनल काल्स आते रहते हैं। कंपनियों के कर्मचारी ऐसे नंबर से कॉल्स करते हैं कि उन्हें पहचाना नहीं जा सकता और ऐसे में मोबाइल यूजर्स को उन्हें रिसीव करना पड़ता है। कई बार साइबर क्रिमिनल्स भी फर्जी कॉल्स से लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं।
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मोबाइल यूजर्स की सहूलियत और उन्हें स्पैम कॉल्स या फिर ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने एक सख्त कदम उठाया है जिससे देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को सहूलित मिलने वाली है।
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TRAI के नए नियम के मुताबिक अब बीमा कंपनियों के तरफ अगर किसी मोबाइल यूजर को कॉल किया जाता है तो वह नंबर 1600 सीरीज के साथ ही आएगा। यानी कॉल की शुरुआत 1600 नंबर से होगी। इससे यूजर्स पहचान सकेंगे कि फोन पर आने वाली कॉल सच में बीमा कंपनियों की तरफ से की जा रही है या फिर यह कोई फ्रॉड कॉल है।
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TRAI के अनुसार, बीमा रेगुलेटर IRDAI के तहत आने वाली सभी कंपनियों को अब ग्राहकों को सेवा और लेन-देन से जुड़े कॉल 1600 नंबर से ही करने होंगे। TRAI की तरफ से इसके लिए 15 फरवरी 2026 तक की अंतिम तारीख तय की गई है।
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TRAI ने बताया कि ऐसे ही नियम पहले RBI, SEBI और PFRDA के तहत आने वाली संस्थाओं पर भी लागू किए जा चुके हैं। इन कदमों के तहत दूरसंचार विभाग (DoT) ने बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस (BFSI) सेक्टर और सरकारी संस्थानों के लिए 1600 नंबर सीरीज को खास तौर पर तय किया है।