​ITR-1 ऑनलाइन कैसे करें फाइल, स्टेप बाय स्टेप जानें वेतनभोगी टैक्सपेयर्स​

​ITR 1 Filing Online: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख इस बार बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। सैलरी पाने वाले अधिकांश लोग ITR-1 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी आय सरल होती है। अब तक जिन लोगों को ITR-1 के तहत फाइल करने की अनुमति नहीं थी (जैसे LTCG वालों को), उन्हें भी अब सीमित शर्तों के साथ इसकी अनुमति मिल गई है।​

Authored by: रामानुज सिंहUpdated Aug 4 2025, 16:19 IST
​कौन फाइल कर सकते हैं ITR-1​Image Credit : Istock01 / 10

​कौन फाइल कर सकते हैं ITR-1​

ITR-1 फॉर्म उन साधारण निवासी (ROR) व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है। इसमें वेतन से आय, एक मकान से आय और बैंक ब्याज, डिविडेंड और 5,000 रुपये तक की कृषि आय जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त आय शामिल है। इस वर्ष इनकम टैक्स विभाग ने उन टैक्सपेयर्स के लिए पात्रता मानदंडों में संशोधन किया है जो ITR-1 फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। अब लिस्टेड शेयरों और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों से 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्गटर्म पूंजीगत लाभ (LTCG) वाले टैक्सपेयर्स भी ITR-1 फॉर्म का उपयोग करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। (तस्वीर-istock)

​ITR-1 दाखिल करने के विभिन्न तरीके​Image Credit : Istock02 / 10

​ITR-1 दाखिल करने के विभिन्न तरीके​

आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर दो तरीकों से अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। एक्सेल यूटिलिटीज या जावा यूटिलिटीज का उपयोग करके, या आप इसे सीधे ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। जब आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर सीधे अपना आईटीआर दाखिल करते हैं, तो यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से आपकी बुनियादी जानकारी और टैक्स डिटेल आईटीआर-1 फॉर्म में भर देता है, जिससे वास्तव में आपका समय और प्रयास बचता है। आइए जानते हैं इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ऑनलाइन ITR-1 दाखिल कैसे करते है। ​ (तस्वीर-istock)​

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​स्टेप- 1​

आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ऑनलाइन ITR-1 दाखिल करने के लिए सबसे पहले www.incometax.gov.in पर जाएं। यहां, लॉगिन पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर एक नया वेबपेज खुलेगा। पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए अपना पैन/आधार और पासवर्ड दर्ज करें। ​ (तस्वीर-istock)​

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​स्टेप- 2​

लॉग इन करने के बाद, इनकम टैक्स पोर्टल पर ITR दाखिल करने का वेबपेज दिखाई देगा। वैकल्पिक रूप से, मेनू से ई-फाइल > इनकम टैक्स रिटर्न > इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें पर जाएं। ​ (तस्वीर-istock)​

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​स्टेप- 3​

टैक्स निर्धारण वर्ष 2025-26 (वर्तमान टैक्स वर्ष), दाखिल करने का तरीका, ऑनलाइन चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें। टैक्स निर्धारण वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में अर्जित आय का मूल्यांकन किया जाता है।​ ​ (तस्वीर-istock)​

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​स्टेप-4​

एक नया वेबपेज खुलेगा। 'नई फाइलिंग शुरू करें' चुनें, 'व्यक्तिगत' स्टेटस चुनें और 'जारी रखें' पर क्लिक करें। (तस्वीर-istock)​

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​स्टेप-5​

इसके बाद, आपको ITR फ़ॉर्म चुनना होगा। ITR-1 चुनें और 'Proceed with ITR-1' पर क्लिक करें। इस वर्ष की ITR फाइलिंग के लिए 'चलो शुरू करते हैं' सेलेक्ट करें। ITR फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अपने दस्तावेज, जैसे फॉर्म 16, ब्याज प्रमाणपत्र, और अन्य, संभाल कर रखें। (तस्वीर-istock)​

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​स्टेप- 6​

ITR फाइलिंग का कारण चुनें। यहां हमने "टैक्स योग्य आय मूल छूट सीमा से अधिक है चुना है। टैक्सपेयर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट है। अगर वे टैक्स व्यवस्था बदलना चाहते हैं, तो वे नीचे दिए गए व्यक्तिगत जानकारी अनुभाग में ऐसा कर सकते हैं। (तस्वीर-istock)​

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एक नए वेबपेज पर निम्नलिखित अनुभाग दिखाई देंगे। व्यक्तिगत जानकारी, सकल कुल आय, कुल कटौतिया, भुगतान किया गया टैक्स, अपनी टैक्स देयता का विवरण सत्यापित करें। (तस्वीर-istock)​

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आईटीआर सत्यापन: आईटीआर जमा करना, आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया का अंतिम चरण नहीं है। इसे सत्यापित भी करना होगा। जमा करने के 30 दिनों के भीतर आईटीआर का सत्यापन किया जाना चाहिए। इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स द्वारा सत्यापन पूरा करने के बाद ही टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया शुरू करेगा। आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को विभिन्न तरीकों से सत्यापित कर सकते हैं, जैसे डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC), इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड, आधार-आधारित OTP, या CPC बेंगलुरु को पावती की हस्ताक्षरित प्रति मेल करके। सत्यापन के बाद, आपको एक एसएमएस और/या ईमेल द्वारा पुष्टि प्राप्त होगी कि आपका आईटीआर सफलतापूर्वक दाखिल हो गया है। अब इनकम टैक्स विभाग आईटीआर की प्रक्रिया शुरू कर देगा। आपका आईटीआर संसाधित होने पर आपको एक सूचना प्राप्त होगी। (तस्वीर-istock)​

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