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खुले में शौच करने, कूड़ा फेंकने और प्लास्टिक थैलों का इस्तेमाल पर मौके पर ही लगेगा जुर्माना, पश्चिम बंगाल सरकार का फैसला

शहरी विकास एवं नगर निगम मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि नए नियम 1 जुलाई से उत्तर बंगाल की चुनिंदा नगरपालिकाओं में और 1 सितंबर से राज्य के सभी शेष शहरी स्थानीय निकायों में लागू होंगे।

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अग्निमित्रा पॉल

Photo : ANI

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के शहरी विकास एवं नगर निगम विभाग ने सोमवार को खुले में शौच, कूड़ा फेंकने, अवैध रूप से कचरा डालने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, सार्वजनिक पेशाब करने और प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर राज्यव्यापी कार्रवाई की घोषणा की। उल्लंघन करने वालों पर मौके पर ही जुर्माना लगाया जाएगा। शहरी विकास एवं नगर निगम मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि नए नियम 1 जुलाई से उत्तर बंगाल की चुनिंदा नगरपालिकाओं में और 1 सितंबर से राज्य के सभी शेष शहरी स्थानीय निकायों में लागू होंगे। सोमवार को जारी एक जन संदेश में पॉल ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और शहरी सफाई में सुधार करना है।

खुले में शौच, सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब, कूड़ा फेंकने पर रोक

अग्निमित्रा पॉल ने X पर पोस्ट किया- सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और शहरी साफ-सफाई में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार के शहरी विकास एवं नगर निगम विभाग ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर खुले में शौच, सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब, कूड़ा फेंकना, कचरे का अवैध निपटान, प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग का उपयोग और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगा दी है।

मंत्री ने आगे कहा, प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मौके पर ही जुर्माना और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ सड़कों, स्वस्थ समुदायों और नागरिकों के बीच अधिक नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। यह घोषणा पॉल द्वारा दक्षिण कोलकाता के गरियाहाट बाजार के अचानक निरीक्षण के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने व्यापारियों और आगंतुकों को कूड़ा फेंकने और नागरिक नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ चेतावनी दी थी।

प्लास्टिक बैग का उपयोग करने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना

निरीक्षण के दौरान, उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने, थूकने और पेशाब करने पर दंड को दोहराया और स्वच्छता नियमों के सख्त पालन की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि प्लास्टिक बैग का उपयोग करने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और बाजार अधिकारियों को अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता मानकों में सुधार करने का निर्देश दिया। पॉल ने अभियान में जनता की भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए केवल सरकारी कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं होगी।

उन्होंने आगे कहा, स्वच्छ बंगाल का निर्माण केवल सरकारी कार्रवाई से नहीं हो सकता—इसके लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। आइए हम सब मिलकर अपने शहरों, कस्बों, बाजारों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और प्लास्टिक मुक्त रखें। मंत्री ने कहा, स्वच्छ बंगाल। स्वस्थ बंगाल। जिम्मेदार नागरिक।

Amit Mandal
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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