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Uttar Pradesh: तीन तलाक देकर घर से निकाला, फिर हुआ निकाह हलाला; छह लोगों के खिलाफ FIR

  • Edited by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 1, 2024, 08:42 PM IST

Halala in UP: तीन तलाक और हलाला से प्रताड़ित महिला की शिकायत पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पति समेत ससुराल पक्ष के छह लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़िता के पति ने मारपीट कर उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया और पुलिस के सुलह कराने के बाद 30 दिसंबर को वह वापस ससुराल चली गयी।

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सांकेतिक तस्वीर।

Triple Talaq and Halala Case: उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक महिला को कथित तौर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, तीन तलाक देकर घर से बाहर निकालने और हलाला कराने के लिए पुलिस ने पति सहित ससुराल पक्ष के छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, जिले के खोंडारे थाने में करीब एक सप्ताह पूर्व प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

तीन तलाक देकर घर से निकाला, फिर हुआ हलाला

पुलिस ने पीड़िता द्वारा दर्ज शिकायत के हवाले से बताया कि महिला का निकाह 25 सितम्बर 2023 को तसौव्वर नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था और जब पीड़िता ससुराल पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा है और उसके पांच बच्चे हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक, पिछले वर्ष 10 दिसंबर को पीड़िता के पति ने मारपीट कर उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया और पुलिस के सुलह कराने के बाद 30 दिसंबर को वह वापस ससुराल चली गयी।

सास ने बिना हलाला के घर में प्रवेश देने से किया मना

पीड़िता के मुताबिक, दोबारा ससुराल पहुंचने पर उसकी सास ने बिना हलाला के घर में प्रवेश देने से मना कर दिया और एक जनवरी 2024 को पीड़िता का निकाह देवर मोहम्मद निजाम से करा दिया। पीड़िता का आरोप है कि देवर ने कुछ दिन बाद उसे तलाक दे दिया और उसका निकाह फिर से उसके पहले पति तसौव्वर से करा दिया गया लेकिन ससुराल पक्ष के लोग उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे और अंत में उसे फिर से तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया गया।

इन धाराओं के तहत आरोपियों पर मुकदमा हुआ दर्ज

खोंडारे के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) मनोज कुमार पाठक ने 'पीटीआई-भाषा' को फोन पर बताया कि पीड़िता द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर उसके पति, ससुर, दो देवरों और सास व एक अन्य महिला के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 504(शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी), 498ए (महिला के पति व उसके रिश्‍तेदारों द्वारा उत्‍पीड़न) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रार्थमिकी दर्ज की गई है। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जारी है हालांकि इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(भाषा)

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