10% reservation for former Agniveers in CISF vacancies: सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) में अब अग्निवीर रह चुके लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सीआईएसएफ में रिक्तियों में 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया है। गुरुवार (16 मार्च, 2023) को समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968, (1968 का 50) के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक नोटिफिकेशन (अधिसूचना) के जरिए यह घोषणा की गई थी। अधिसूचना के अनुसार, "पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी वैकेंसियां रिजर्व रहेंगी।" मंत्रालय ने इसके साथ ही यह भी बताया कि ऊपरी आयु सीमा में छूट इस बात पर निर्भर करती है कि वे अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का पार्ट थे।
मंत्रालय के मुताबिक, "पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट दी जाएगी।" यही नहीं, पूर्व-अग्निवरों को भी शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) से छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से यह घोषणा उस पहल के लगभग हफ्ते भर बाद की गई है, जिसमें पूर्व अग्निवीरों के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) में नौकरियों को लेकर मिलता-जुलता कदम उठाया गया था।
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र में एनडीए की सरकार ने 14 जून, 2022 को अपनी महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना (सेना में भर्ती से संबंधी) को पेश किया था। यह स्कीम साढ़े 17 साल से 21 साल के बीच के युवाओं के लिए लाई गई थी, जिसमें इनकी बड़े स्तर पर चार साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट आधारित भर्तियां सेना, नौसेना और वायुसेना में की जानी हैं, जबकि स्कीम के तहत भर्ती किए जाने वाले युवा अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे।
