देश

'ज्ञानेश कुमार धोखेबाज...', फॉर्म 6 पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने CEC के दावे को बताया झूठा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि अदालत ने SIR के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले संशोधित Form-6 को मंजूरी नहीं दी थी। कोर्ट ने अखबार की रिपोर्ट के आधार पर आदेश देने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं

Image

Form-6 विवाद में घिरे CEC Gyanesh Kumar, सुप्रीम कोर्ट ने ECI से मांगा जवाब; कांग्रेस ने साधा निशाना। PTI

Photo : PTI

Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने फॉर्म 6 को लेकर अहम टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले 'फॉर्म 6' के किसी भी बदले हुए वर्शन को मंजूरी नहीं दी है।

सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा है। पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा"ज्ञानेश कुमार एक शातिर धोखेबाज है। 26 सितंबर को ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि फॉर्म-6 में बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किए गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है।"

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट यह पता लगाने के लिए रिकॉर्ड की जांच करना चाहता है कि बदलाव किसने किए थे। उन्होंने कहा, "संशोधित फॉर्म 6 को हमने मंजूरी नहीं दी है, यह बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जब रिकॉर्ड पेश किया जाएगा, तो हम देखना चाहेंगे कि फॉर्म 6 में किसने बदलाव किया है।

"हमने किसी भी संशोधित फॉर्म-6 को मंजूरी नहीं दी है।" ज्ञानेश पूरे देश में वोटों की चोरी कर रहा है और अब पकड़े जाने पर देश को गुमराह करने के लिए इस तरह की धोखाधड़ी का सहारा ले रहा है। ज्ञानेश को तुरंत गिरफ्तार कर जेल में डालो।

'अखबार की रिपोर्ट के आधार पर आदेश देना सही नहीं'

कोर्ट ने सोमवार को साफ कर दिया कि वह अखबार की रिपोर्ट के आधार पर कोई आदेश नहीं दे सकता। कोर्ट यह तय करने से पहले चुनाव आयोग से जवाब मांगेगा कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अकेले उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो संविधान के तहत पूरे मल्टी-मेंबर चुनाव पैनल को दी गई हैं। अदालत ने कहा है कि अखबार की रिपोर्ट के आधार पर आदेश नहीं दिया जा सकता, चुनाव आयोग का जवाब चाहिए।

दरअसल, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने भारत के चुनाव आयोग में बाकी दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना एकतरफा फैसले लिए। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका में लगाए गए आरोपों पर भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।

Piyush Kumar
पीयूष कुमारauthor

पीयूष कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर Senior Copy Editor के रूप में कार्यरत हैं। देश-दुनिया की हलचल पर उनकी पैनी नजर रहती है और इन घटनाओं को सटीक, सरल और असरदार अंदाज में खबरों की भाषा देना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ब्रेकिंग न्यूज की रफ्तार हो या किसी जटिल मुद्दे को आसान बनाकर समझाने वाले एक्सप्लेनर—पीयूष दोनों में बराबर दक्षता रखते हैं। न्यूज जजमेंट, फैक्ट-बेस्ड राइटिंग और एंड-टू-एंड कॉपी प्रोडक्शन पर इनकी पकड़ मजबूत है और अबतक 4,000 से अधिक स्टोरी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
End of Article