OROP Arrears : केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा कि वन रैंक वन वेंशन (OROP) के बकाए (एरियर) का भुगतान चार किस्तों में करने के लिए अधिसूचना जारी कर रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा एवं जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने रक्षा मंत्रालय से 20 जनवरी को जारी अपनी अधिसूचना तत्काल वापस लेने के लिए कहा है। सरकार ने अपनी इस अधिसूचना में कहा है कि वह बकाए का भुगतान चार किस्तों में करेगी।
देश
OROP एरियर पर SC की दो टूक-कानून हाथ में नहीं ले सकती सरकार, पहले अधिसूचना वापस लें फिर हम आपकी सुनेंगे
- Written by: आलोक कुमार राव
- Updated Mar 13, 2023, 02:07 PM IST
