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धार भोजशाला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह की जमीन पर दी जुमे की नमाज की इजाजत, आपसी सहमति से जगह बदलने का भी दिया विकल्प

Bhojshala Dispute: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर के पास मौजूद दरगाह की जमीन पर मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार और मुस्लिम पक्ष चाहें, तो आपसी सहमति से नमाज के लिए किसी अन्य जगह का चुनाव भी कर सकते हैं।

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भोजशाला विवाद (Photo: PTI)

Bhojshala Dispute: मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धार जिले में स्थित विवादित भोजशाला परिसर को लेकर उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को भोजशाला परिसर से बिल्कुल सटी हुई दरगाह की जमीन पर जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए व्यवस्था दी कि मुस्लिम समाज के लोग जुमे (शुक्रवार) के दिन वहां स्थित दरगाह परिसर की जमीन पर अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने एक व्यावहारिक रास्ता निकालते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था अंतिम या पूरी तरह बाध्यकारी नहीं है। यदि मध्य प्रदेश सरकार और मुस्लिम पक्ष आपस में बातचीत करके किसी दूसरे स्थान पर सहमति बनाते हैं, तो वे जुमे की नमाज के लिए किसी अन्य जगह का विकल्प भी चुन सकते हैं। यानी दोनों पक्षों के पास आपसी तालमेल से किसी बेहतर और शांतिपूर्ण जगह का चयन करने का पूरा अधिकार रहेगा।

Mohit Om
मोहित ओमauthor

जनमानस की खबर को पाठकों तक पहुंचाना ही एकमात्र लक्ष्य। एक दशक से ज्यादा पत्रकारिता का अनुभव। अपराध के पीछे की साजिश को बेपर्दा करने वाली हर खबर पर पैनी निगाह रखता हूँ।

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