दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर (Puja Khedkar) को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि बढ़ा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व प्रोबेशनरी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी पूजा खेडकर को संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी परीक्षा में फर्जी पहचान के आधार पर निर्धारित सीमा से अधिक परीक्षा देने के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि 5 सितंबर तक बढ़ा दी।
पिछले महीने यूपीएससी ने पूजा खेडकर के खिलाफ कई कार्रवाई की थी, जिसमें फर्जी पहचान के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा में परीक्षा देने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
यूपीएससी ने पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी
31 जुलाई को यूपीएससी ने पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया, बुधवार को पूजा खेडकर ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उनके चयन और नियुक्ति के बाद यूपीएससी के पास उन्हें अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई केवल केंद्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा की जा सकती है।
पूजा खेडकर ने चार पन्नों के जवाब में दावा कर अपनी बात रखी
यूपीएससी द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के आरोपों का खंडन करते हुए, पूजा खेडकर ने चार पन्नों के जवाब में दावा किया कि उन्होंने 2012 से 2022 तक न तो अपना पहला नाम और उपनाम बदला है और न ही आयोग के समक्ष अपने नाम में हेरफेर या गलत जानकारी दी है।
आयोग ने कहा कि पूजा खेडकर द्वारा की गई धोखाधड़ी की गंभीरता अभूतपूर्व थी, क्योंकि यह न केवल आयोग के खिलाफ थी, जिसकी परंपराएं बेजोड़ और बेमिसाल हैं, बल्कि आम जनता के खिलाफ भी थी, जिसमें देश के वे नागरिक भी शामिल हैं, जिन्हें आयोग की विश्वसनीयता पर भरोसा है। यूपीएससी के हलफनामे का जवाब देते हुए पूजा खेडकर ने अपने जवाब में दावा किया कि पेश किए गए दस्तावेजों में से कोई भी जाली, मनगढ़ंत या बनाया हुआ नहीं था और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि वह गिरफ्तारी से पहले जमानत की हकदार हैं और उनसे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है क्योंकि आयोग के पास पहले से ही 11 दस्तावेज हैं और उनसे कोई और दस्तावेज मांगे जाने की जरूरत नहीं है। 21 अगस्त को, उच्च न्यायालय ने खेड़कर को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा को 29 अगस्त तक बढ़ा दिया, जबकि दिल्ली पुलिस और यूपीएससी ने इसका विरोध किया था।
