पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत, पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए चुका है। पाकिस्तान के नागरिकों के सारे वीजा कैंसिल किए जा चुके हैं। कुछ जगहों पर पाकिस्तानी नागरिकों के गायब होने की भी खबर है। अब सवाल ये है कि जो पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़कर नहीं जाएंगे, उनका क्या? पकड़ने जाने पर पाकिस्तानी नागरिकों को कितनी सजा होगी?
भारत में कबतक रह सकते हैं पाकिस्तानी
पीटीआई के अनुसार पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के नोटिस सरकार द्वारा 22 अप्रैल को जारी किया गया था। SAARC वीजा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की समय सीमा 26 अप्रैल थी। मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए समय सीमा 29 अप्रैल है। जिन 12 श्रेणियों के वीजा धारकों को रविवार तक भारत छोड़ना है, वे हैं - वीजा ऑन अराइवल, बिजनेस, फिल्म, पत्रकार, ट्रांजिट, कॉन्फ्रेंस, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री।
भारत में पकड़े जाने पर पाकिस्तानी नागरिकों को कितनी सजा
भारतीय कानून के अनुसार कोई भी पाकिस्तानी, जो सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार भारत छोड़ने में विफल रहता है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा। 4 अप्रैल को लागू हुए आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 के अनुसार, निर्धारित समय से अधिक समय तक रहना, वीजा शर्तों का उल्लंघन करना या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनाधिकार प्रवेश करने पर तीन साल की जेल और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
अमित शाह खुद हैं एक्टिव
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी देश छोड़ने की निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में न रहे। मुख्यमंत्रियों के साथ शाह की टेलीफोन पर बातचीत के बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं, वे तय समय सीमा तक भारत छोड़ दें।
