Mumbai Terror Alert: मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए अगले 30 दिन तक ड्रोन और उड़ाई जाने वाली अन्य वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने महानगर में पैरा ग्लाइडिंग पर भी रोक लगा दी है। राज्य के खुफिया विभाग ने महाराष्ट्र सरकार को हमले की आशंका के इनपुट दिए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए पुलिस ने एहतियातन यह निर्णय लिया है। पुलिस ने जो सर्कुलर जारी किया है, उसके मुताबिक आतंकवादी- ड्रोन, रिमोट से चलने वाले माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, एरियल मिसाइल या पैरा ग्लाइडर के माध्यम से हमला कर सकते हैं। आतंकियों के निशाने पर भीड़भाड़ वाली जगहें और वीवीआईपी हो सकते हैं।
सर्कुलर में आगे बताया गया है कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसलिए खुफिया विभाग के इनपुट को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने CRPC सेक्शन 144 के तहत ड्रोन, रिमोट नियंत्रित माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, हवाई मिसाइल और पैराग्लाइडर को बैन करने का आदेश जारी किया है। अपने आदेश में, मुंबई पुलिस ने आगे कहा कि इस सर्कुलर का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।
बता दें कि जिस टाइम पीरियड को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है, उसी टाइम फ्रेम में 26/11 हमले की बरसी भी है। इस हमले को मुंबई हमले के नाम से भी जाना जाता है। इस हमले में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई में कई जगहों पर अटैक किया था, जिसमें 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे।
