Manipur Cough Syrup Ban: मणिपुर सरकार ने शुक्रवार को दो कफ सिरप ब्रांडों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इनमें अत्यधिक हानिकारक रसायन पाए गए हैं। औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में इन उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है और सभी खुदरा विक्रेताओं, वितरकों व दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित बैच तुरंत अपने स्टोर से हटा कर अनुपालन की रिपोर्ट पेश करें। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के औषधि नियंत्रण प्रशासन ने जारी बयान में बताया कि उपभोक्ताओं, दुकानदारों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को चेतावनी दी गई है कि वे इन दो कफ सिरप ब्रांडों की खरीद और इस्तेमाल न करें, क्योंकि इनमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल जैसे अत्यधिक विषैले रसायन मौजूद पाए गए हैं।
बयान में बताया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में निर्मित कफ सिरप ब्रांड "रीलाइफ" और "रेसिपफ्रेश टीआर" में डायथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया, जो एक हानिकारक औद्योगिक रसायन है। इसके सेवन से गंभीर विषाक्तता, गुर्दे की क्षति और गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो सकती है।
राज्य में इन दोनों सिरपों के आगे वितरण को रोकने के लिए मेडिकल दुकानों और अस्पतालों में निगरानी कड़ी कर दी गई है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को विशेष रूप से उन मरीजों में डायथिलीन ग्लाइकॉल विषाक्तता के लक्षणों पर ध्यान रखने की सलाह दी गई है, जिन्होंने संभावित रूप से ये सिरप उपयोग किए हों।
(इनपुट - भाषा)
