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किरेन रिजिजू ने की चीफ जस्टिस की जमकर तारीफ, इस खास फैसले को दिल को छू लेने वाला निर्णय बताया

  • Authored by: अमित कुमार मंडल
  • Updated May 1, 2023, 08:40 AM IST

धनंजय कुमार ने अदालत से उत्तराखंड में सिविल जजों की भर्ती के लिए परीक्षा के दौरान एक मुंशी का उपयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

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किरेन रिजिजू ने की चीफ जस्टिस की तारीफ

Photo : PTI

Kiren Rijiju lauds CJI: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक विशेष मामले में अंतरिम आदेश जारी करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की प्रशंसा की। इस आदेश में लिखने की ऐंठन (writer's cramp) से पीड़ित उत्तराखंड के एक उम्मीदवार को दीवानी भर्ती की अपनी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान एक मुंशी का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। लिखने की ऐंठन एक ऐसी स्थिति है जिसमें पीड़ित को विकारों के कारण उसकी लिखने की क्षमता प्रभावित होती है। इसमें असामान्य मांसपेशियों की ऐंठन होती है जिससे पीड़ित लिख नहीं पाता।

दिल को छू लेने वाली कार्रवाई...

रिजिजू ने ट्वीट किया, माननीय मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी वाई चंद्रचूड़ की दिल को छू लेने वाली कार्रवाई की है। एक दिव्यांग (विकलांग व्यक्ति) उम्मीदवार के लिए बड़ी राहत है, जिसने उत्तराखंड में न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए अपने बदले किसी लिखने वाले की मांग की थी।" केंद्रीय मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले उम्मीदवार के वकील द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा कि एक योग्य व्यक्ति को समय पर न्याय मिलना बहुत संतोषजनक है। उम्मीदवार धनंजय कुमार ने यह कहते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) में मुंशी परीक्षा के लिए उनका अनुरोध परीक्षा से कुछ दिन पहले 20 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था।

धनंजय कुमार की याचिका

धनंजय कुमार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता नमित सक्सेना ने अदालत से उत्तराखंड में सिविल जजों की भर्ती के लिए परीक्षा के दौरान एक मुंशी का उपयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। धनंजय कुमार लिखने की ऐंठन से पीड़ित हैं, और उन्होंने अपने अनुरोध के लिए सबूत के तौर पर 25 सितंबर 2017 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से एक मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सक्सेना की दलील को स्वीकार किया और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया। नोटिस में सवाल किया गया था कि कुमार के मुंशी के अनुरोध को क्यों खारिज कर दिया गया और उन्हें 12 मई तक जवाब देने का निर्देश दिया गया था।

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अमित कुमार मंडल
अमित कुमार मंडल author

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर... और देखें

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