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कोर्ट ने ED से पूछा-सबूत हैं तो अरेस्ट क्यों नहीं किया? जैकलीन की जमानत पर अब 11 नवंबर को फैसला

  • Authored by: किशोर जोशी
  • Updated Nov 10, 2022, 06:10 PM IST

Jacqueline Case Hearing: करोड़पति ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की रंगदारी के मामले में बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन फर्नाडीस गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची। अदालत उनकी नियमित जमानत याचिका पर दलील सुनेगी।

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जैकलीन के लिए अहम है आज का दिन

Photo : BCCL

Jacqueline Fernandez - महाठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrasekhar) से जुड़े 200 करोड़ के Money Laundering मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज की नियमित जमानत पर कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत इस मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के साथ ही अभिनेत्री की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने पहले फर्नांडीज को अंतरिम जमानत दी थी।

निचली अदालत में सुनवाई के दौरान ED ने सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए जमानत का किया विरोध किया था। जैकलीन की रेगुलर बेल (Regular Bail) पर सुनवाई के दौरान जैकलीन के वकील ने कहा कि जैकलीन मामले की कांच में सहयोग कर रही है लेकिन ईडी ने आरोप लगाया कि वो देश छोड़कर भागने वाली हैं।

जैकलीन ने आरोप किए खारिज

जैकलीन के वकील ने सभी आरोप निराधार बताते हुए कहा कि जैकलीन अपने काम के सिलसिले में विदेश आती जाती रहती है, लेकिन उन्हें रोका गया। वकील ने कहा, जैकलीन पिछले साल जनवरी में अपने माँ से मिलने जा रही थी लेकिन उन्हें जाने नही दिया गया इसके लिए बाकायदा जैकलीन ने जांच एजेंसी को मेल भी किया लेकिन कोई जबाब नही आया। जैकलीन के वकील ने कहा जैकलीन ने कुछ किया वो जांच में सहयोग कर रही है। जैकलीन ने खुद इस मामले में सरेंडर किया। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी लेकिन ईडी मुझे इस मामले में परेशान कर रही है।

देश ने नहीं भाग रही-जैकलीन

जैकलीन की तरफ से कहा गया कि मेरे बयान 5 बार दर्ज किए गए मैं हर बार आई। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की जांच करने की ये ही प्रक्रिया होती है। अगर जांच एजेंसी को मामले में कुछ मिलता है तो आरोपी से पूछताछ कर सकते है। जैकलीन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और कहा कि अगर कोई आरोपी जांच में सहयोग करता है तो उसके लिए संवेदना तो रखनी चाहिए। जैकलीन के वकील ने कहा कि मैं जांच से भाग नहीं रही हूं तो ED देश छोड़कर जाने की बात कैसे कह सकती है। जैकलीन के वकील ने कहा कि मुझे इस मामले में रेगुलर बेल मिलनी चाहिए।

...तो जैकलीन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया- कोर्ट

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान जैकलीन ने जांच एजेंसी पर परेशान करने का आरोप लगाया। जबकि ED ने कोर्ट से कहा कि अभिनेत्री के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए उन्हें नियमित जमानत न दी जाए। इस पर कोर्ट ने ED से पूछा कि अगर सबूत हैं तो आपने जैकलीन को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सुनवाई के वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलीन के साथ पिंकी ईरानी भी मौजूद थीं। पिंकी पर सुकेश से पैसा लेकर जैकलीन तक पहुंचाने का आरोप है।

ईडी ने किया विरोध

ईडी के वकील ने जैकलीन की जमानत का विरोध किया। ईडी ने कहा कि जांच में सहयोग करने का मतलब ये नही होता आरोपी देश छोड़कर जा सकता है, सबूतों से छेड़छाड़ नही कर सकता है। ईडी ने कहा कि इस मामले की गंभीर जांच की है और जैकलीन ने हर सवाल का घुमा फिरा कर जबाब दिया है। ED ने कहा कि ये एक विदेशी नागरिक है. इनका परिवार श्रीलंका में रहता है। दिसंबर 2021 में इन्होंने भागने की कोशिश की।
किशोर जोशी
किशोर जोशीauthor

राजनीति में विशेष दिलचस्पी रखने वाले किशोर जोशी को और खेल के साथ-साथ संगीत से भी विशेष लगाव है। यह टाइम्स नाउ हिंदी डिजिटल में नेशनल डेस्क पर कार्यरत हैं। किशोर के पास डिजिटल मीडिया का 10 सालों का अनुभव है।

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