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बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर लगी अंतरिम रोक रहेगी जारी, पटियाला हाउस कोर्ट का निर्देश

पाटियाला हॉउस कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार के वकील ने अंतरिम आदेश को बढ़ाने की मांग की।

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बीकानेर हाउस मामला

Bikaner House Case: बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी। नगर पालिका नोखा ने 92 लाख 24 हज़ार रुपए की देय राशि कोर्ट में जमा कर दी है। नोखा नगर पालिका ने कोर्ट को बताया कि देय राशि के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने नोखा नगर पालिका द्वारा आदेश को देरी से हाई कोर्ट में चुनौती देने पर सवाल उठाया। पाटियाला हाउस कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार के वकील ने अंतरिम आदेश को बढ़ाने की मांग की।

क्या है मामला?

बता दें, राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद एक समझौता हुआ था। समझौते का पालन नहीं करने पर पाटियाला हाउस कोर्ट की कमर्शियल कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50.31 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

अदालत ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस की कुर्की पर सशर्त रोक लगा दी थी, साथ ही अदालत ने एक सप्ताह के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 7 जनवरी, 2025 को तय की गई थी और कहा गया था कि तब तक कुर्की के आदेश पर रोक रहेगी।

Amit Mandal
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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